देश में लागू हुए तीन नए क्रिमिनल लॉ, गृह मंत्री अमित शाह ने गिनाई खूबियां, बताया नए कानून के लागू होने से क्या होगा बदलाव

Published : Jul 01, 2024, 07:31 PM IST
Amit Shah

सार

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इन कानूनों के बारे में सोमवार को विस्तार से जानकारी देते हुए इन कानूनों को महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराध के प्रति और भी संवेदनशील बनाने वाला बताया है। 

New Criminal laws in India: देश भर में आज सोमवार यानी 1 जुलाई 2024 से तीन नए क्रिमिनल कानून लागू हो गए हैं। क्रिमिनल लॉ सिस्टम में बदलाव के लिए संसद ने बीते दिनों नए कानून पास किए थे। आज भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम पुराने भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इन कानूनों के बारे में सोमवार को विस्तार से जानकारी देते हुए इन कानूनों को महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराध के प्रति और भी संवेदनशील बनाने वाला बताया है।

सभी भाषाओं में उपलब्ध होगा

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि तीनों कानून आठवीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं में उपलब्ध होंगे और मुकदमे की कार्यवाही उन्हीं भाषाओं में होगी। जो लोग इन कानूनों के नाम का विरोध कर रहे हैं, उन्होंने कभी भी लिखित रूप में या किसी बैठक में अपनी आपत्ति दर्ज नहीं कराई।

 

 

बच्चों और महिलाओं के प्रति अपराध पर नया अध्याय बनाएगा संवेदनशील

अमित शाह ने कहा कि नए कानूनों में सबसे पहली प्राथमिकता महिलाओं व बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों को दी गई है। बच्चों व महिलाओं के प्रति अपराध पर नया अध्याय जोड़कर इसे और भी संवेदनशील बनाया गया है।

 

 

गृह मंत्री ने कहा कि नए कानूनों में आज के समय के हिसाब से धाराएं जोड़ी गयी हैं और कई ऐसी धाराएँ हटाई भी गयी हैं, जिससे देशवासियों को परेशानी थी।

 

 

अमित शाह ने कहा कि नए कानूनों को हर पहलू पर 4 वर्षों तक विस्तार से अलग-अलग स्टेकहोल्डर्स के साथ चर्चा करके लाया गया है। आजादी के बाद से अब तक किसी भी कानून पर इतनी लंबी चर्चा नहीं हुई है।

 

 

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