पश्चिम बंगाल में एंटी रेप बिल पास, दोषी को 10 दिन के अंदर होगी फांसी

Published : Sep 03, 2024, 02:40 PM ISTUpdated : Sep 03, 2024, 03:09 PM IST
kolkata rape murder case

सार

पश्चिम बंगाल सरकार ने रेप के मामलों में सख्त कानून बनाते हुए 'अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024' पास किया है। इस कानून के तहत दोषी को 10 दिन के अंदर मौत की सजा दी जा सकेगी। कोलकाता मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंट डॉक्टर से रेप-हत्या के बाद फैसला लिया गया।

नेशनल न्यूज। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए विधानसभा में एंटी रेप बिल सर्वसम्मति से पास कर दिया है। इसके अंतर्गत दोषी अपराधी को 10 दिन के अंदर मृत्युदंड दिया जाएगा। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर से रेप और मर्डर की घटना के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ये कानून लागू करने जा रही है। सरकार का मानना है कि इस कानून के प्रभावी होने से महिला अपराध में कमी आएगी।

अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 पास
पश्चिम बंगाल विधानसभा ने मंगलवार को सर्वसम्मति से 'अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून और संशोधन) 2024' पारित कर दिया। यह राज्य में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से बनाए जाने वाला ऐतिहासिक कानून है। खास बात ये है कि इस विधेयक को विपक्ष का पूरा समर्थन मिला और बिना किसी विरोध के यह सदन में आसानी से पास हो गया।

बलात्कारी के लिए कठोर कानून
ममता सरकार की ओर से सदन में पारित विधेयक में बलात्कार के दोषी के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। इसमें उन अपराधियों के लिए मृत्युदंड भी है जिसमें पीड़िता की मौत हो जाती है या अचेत हो जाती है। यह कानून बलात्कार के दोषी अपराधियों के लिए बिना पैरोल की सजा का भी निर्धारण करते हुए उम्रकैद की सजा का आदेश देता है। यह कानून यौन शोषण करने वाले अपराधियों के खिलाफ बंगाल सरकार के कड़े रुख को भी दर्शाता है। 

पढ़ें कोलकाता केस: डॉक्टर के रेस्ट रूम तक पहुंच जा रहे मरीज, ये है सुरक्षा का हाल

यूपी-गुजरात में न सही, बंगाल में न्याय मिलेगा
ममता बनर्जी ने विधानसभा में बिल पास करते हुए केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यूपी और गुजरात जैसे राज्यों में महिलाओं के खिलाफ अपराध दर कहीं ज्यादा है और वहां पर कोई न्याय नहीं है, लेकिन बंगाल में महिलाओं को अदालतों में न्याय मिलेगा।

 

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