बाढ़ व लैंडस्लाइड्स से नुकसान उठाने वाले 6 राज्यों को केंद्र ने दी 1,682.11 करोड़ की अतिरिक्त मदद

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह(Union Home Minister Amit Shah) की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति ने पांच राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए 1,682.11 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी है। आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिल नाडु और पुदुच्चेरी को वर्ष 2021 के दौरान आई बाढ़/भूस्खलन के मद में धनराशि मिलेगी।
 

Asianet News Hindi | Published : Mar 3, 2022 10:10 AM IST / Updated: Mar 03 2022, 03:44 PM IST

नई दिल्ली. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह(Union Home Minister Amit Shah) की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति ने पांच राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए 1,682.11 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी है। आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिल नाडु और पुदुच्चेरी को वर्ष 2021 के दौरान आई बाढ़/भूस्खलन के मद में धनराशि मिलेगी।

NDRF के तहत जारी होगी राशि
उच्चस्तरीय समिति ने वर्ष 2021 के दौरान बाढ़/भूस्खलन से प्रभावित पांच राज्यों तथा एक केंद्र शासित प्रदेश के लिये राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) के अंतर्गत यह अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी है। इस निर्णय से इन प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने वाले पांच राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के लोगों की मदद करने के लिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल नजर आती है। उच्चस्तरीय समिति ने एनडीआरएफ से पांच राज्यों को 1,664.25 करोड़ रुपये और एक केंद्र शासित प्रदेश को 17.86 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता मंजूर की है। जानिए किसको कितनी राशि...

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  1. आंध्र प्रदेश को 351.43 करोड़ रुपये
  2. हिमाचल प्रदेश को 112.19 करोड़ रुपये
  3. कर्नाटक को 492.39 करोड़ रुपये
  4. महाराष्ट्र को 355.39 करोड़ रुपये
  5. तमिल नाडु को 352.85 करोड़ रुपये
  6. पुदुच्चेरी को 17.86 करोड़ रुपये।

यह भी जानें..
यह अतिरिक्त सहायता उस निधि के इतर और बढ़कर है, जो केंद्र ने राज्यों को राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) में जारी की थी तथा जो पहले ही राज्यों के विवेकाधीन है। वित्तवर्ष 2021-22 के दौरान केंद्र सरकार ने 28 राज्यों के एसडीआरएफ में 17,747.20 करोड़ रुपये तथा एनडीआरएफ से आठ राज्यों को 4,645.92 करोड़ रुपये जारी किए हैं। केंद्र सरकार ने आपदा के फौरन बाद इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से ज्ञापन की प्रतीक्षा किये बिना अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल नियुक्त कर दिया था।

एक काम की खबर यह भी...
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर दुर्घटना दावा न्‍यायाधिकरण (एमएसीटी) द्वारा दावों के त्वरित निपटान के लिए विभिन्न हितधारकों हेतु समय-सीमा के साथ-साथ सड़क दुर्घटनाओं की विस्तृत जांच, विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (डीएआर) और इसकी रिपोर्टिंग की प्रक्रिया को अनिवार्य बनाने के लिए अधिसूचना दिनांक 25 फरवरी, 2022 जारी की है। इसके अलावा, बीमा प्रमाण-पत्र में मान्य मोबाइल नंबर को शामिल करना भी अनिवार्य कर दिया गया है।

मोबाइल नंबर को अनिवार्य बनाने वाले और विस्‍तृत दुर्घटना रिपोर्ट (डीएआर) नियमों को देखने के लिए यहां क्लिक करें

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