अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में ईडी पर लगाए गंभीर आरोप: यह 5 बातें जानकर जज भी रह गए हैरान, कहा-लिखित दीजिए...

Arvind Kejriwal in Rouse Avenue court: अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को कोर्ट में ईडी को कटघरे में खड़ा कर दिया। राउज़ एवेन्यू कोर्ट में बहस के दौरान तर्कपूर्ण ढंग से अपनी बात रखी। कोर्ट ने खड़े किए गए सवाल को लिखित में देने को भी कहा। 

 

Dheerendra Gopal | Published : Mar 28, 2024 1:40 PM IST / Updated: Mar 29 2024, 12:43 AM IST

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ईडी ने कस्टडी पूरी होने पर गुरुवार को अरविंद केजरीवाल को स्पेशल कोर्ट में पेश किया। सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद अरविंद केजरीवाल ने अपनी बात रखने का अनुरोध किया। कोर्ट ने उनको पक्ष रखने की इजाजत दे दी। इसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ईडी पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। केजरीवाल ने सवाल किया कि आखिरकार ईडी ने उनको किस आधार पर अरेस्ट किया है। पूछा: मेरी गिरफ्तारी का आधार क्या है? क्या एक शख्स का बयान मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए काफी है? उन्होंने कहा कि वह जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं लेकिन ईडी के हिसाब से नहीं।

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अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट से कहा कि वह बताना चाहते हैं कि उनको क्यों अरेस्ट किया गया, उनका नाम क्यों मामले में आया। केजरीवाल ने कहा कि किसी कोर्ट में उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चला, सीधे 31000 दाखिल किए गए। मेरा नाम चार जगहों पर आया। आरोप है कि सी. अरविंद जोकि मनीष सिसोदिया के पूर्व सेक्रेटरी रहे हैं, ने मेरे घर पर सिसोदिया को डॉक्यूमेंट्स दिए। मेरे घर पर सैकड़ों लोग आते हैं। आप मुझे इस आरोप में अरेस्ट कर सकते हैं? इस तर्क को सुनने के बाद कोर्ट ने उनसे इसे लिखित में देने को कहा।

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दिल्ली सीएम केजरीवाल ने कोर्ट में कहा कि दूसरा मामला श्रीनिवासन का है। वह ट्रस्ट खोलने के लिए जमीन की बात करने के लिए मेरे घर आया था। हमने कहा कि आप प्रस्ताव दे दीजिए, हम एलजी साहब को देंगे। ईडी ने श्रीनिवासन के घर पर रेड किया। बेटा अरेस्ट हो गया। श्रीनिवासन ने जब ईडी के सामने अपना बयान बदल देते हैं तो उनको जमानत मिल जाती है। ईडी का मकसद हमें फंसाना है।

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केजरीवाल ने कहा कि राघव मंगुटा के भी सात बयान हैं। उसके छह बयान में मेरा नाम नहीं है। सातवें में जब वह मेरे खिलाफ बयान देता है तो उसे जमानत मिल जाती है। दिल्ली सीएम ने कहा कि शराब घोटाले का पैसा कहां है? 100 करोड़ रुपये का आरोप लगाया जा रहा है लेकिन जस्टिस संजीव खन्ना अपने एक आदेश में उसे संदिग्ध बता चुके हैं।

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आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि शरत रेड्डी ने भी 9 बयान दिए हें। 8 बयानों में उसने मेरे खिलाफ रिश्वत की बात नहीं की है। लेकिन 9वें बयान में जैसे ही वह मेरे खिलाफ बयान देता है तो उसे जमानत मिल जाती है।

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केजरीवाल ने कोर्ट में ईडी पर आरोप लगाया कि प्रवर्तन निदेशालय का दो मकसद है। माहौल बनाना और ईडी की धमकी देकर पैसा इकट्ठा करना। उन्होंने बताया कि शरत रेड्डी ने इलेक्टोरल बॉन्ड से 52 करोड़ रुपये चंदा दिया। ईडी का एक ही उद्देश्य है कि आप को नष्ट करना, उसे कुचलना। उन्होंने कहा कि अरेस्ट होने के बाद शरत रेड्डी ने बीजेपी को 55 करोड़ रुपये चंदा दिया था। बॉन्ड की कॉपी हमारे पास है। शरत रेड्डी द्वारा चंदा दिए जाने के बाद उसे जमानत मिल गई। कोर्ट ने कहा कि बॉन्ड की कॉपी कोर्ट को उपलब्ध कराएं।

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21 मार्च को अरेस्ट हुए थे केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी ने 21 मार्च को अरेस्ट किया था। केजरीवाल पर 9 समन की अनदेखी का आरोप लगा। करीब दो घंटे की पूछताछ के बाद मुख्यमंत्री को आवास से अरेस्ट किया गया था। केजरीवाल के अलावा पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आप सांसद संजय सिंह, तेलंगाना की पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के.कविता सहित कई लोग अरेस्ट हो चुके हैं। विपक्ष ने इसे लोकसभा चुनाव को लेकर दबाव बनाने का हथकंडा करार दिया है।

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क्या है आबकारी नीति जिसकी वजह से मचा बवाल?

22 मार्च 2021 को दिल्ली के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री व आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया ने नई शराब नीति को घोषित किया था। नई आबकारी नीति को दिल्ली में 17 नवम्बर 2021 को लागू कर दिया गया। नई नीति में शराब का कारोबार सरकार न करके प्राइवेट लोगों को दुकानें देने का प्राविधान था। आप सरकार ने तर्क दिया कि इससे सरकार के रेवेन्यू में बढ़ोत्तरी होगी और माफियाराज समाप्त होगा। हालांकि, नई आबकारी नीति के विवादित होने के बाद उसे 28 जुलाई 2022 को रद्द करके पुरानी नीति को ही बहाल कर दिया गया।

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