
Arvind Kejriwal Bail issue: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत के मामले में राहत नहीं मिली है। ट्रॉयल कोर्ट से मिली जमानत पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तबतक हस्तक्षेप से इनकार कर दिया जबतक वह अपनी हाईकोर्ट से अर्जी वापस नहीं लेते या फैसला नहीं आ जाता। कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट से अर्जी वापस लेकर हमारे पास आएं। अब मामले की सुनवाई बुधवार को होगी। इसके पहले हाईकोर्ट का फैसला भी आ जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मनोज मिश्र और जस्टिस एसवीएन भट्टी ने केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई की है। बेंच ने अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत पर अंतरिम रोक को हटाने से इनकार करते हुए कहा कि हमें हाईकोर्ट के निर्णय का इंतजार करना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि जब हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है तो हमारा दखल सही नहीं है। हम याचिका को बुधवार को सुनवाई के लिए रखेंगे।
सुप्रीम कोर्ट के जज मनोज मिश्र ने की महत्वपूर्ण टिप्पणी
मामले की सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जब हाईकोर्ट बिना ऑर्डर कॉपी अपलोड कर सकता है तो सुप्रीम कोर्ट बिना हाईकोर्ट का आदेश आए उस पर रोक लगा सकता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मनोज मिश्र ने हाईकोर्ट पर महत्वपूर्ण और सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अमूमन स्टे के मामलों में फैसले सुरक्षित नहीं रखे जाते बल्कि मौके पर ही पारित कर दिए जाते हैं। लेकिन यहां जोहुआ वह असामान्य है।
20 जून को ट्रायल कोर्ट से मिली थी जमानत
ईडी द्वारा अरेस्ट किए गए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 20 जून को शाम 8 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी थी। ट्रॉयल कोर्ट की जस्टिस न्याय बिंदु की बेंच ने कहा था कि ईडी के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सीधे सबूत नहीं हैं। कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत के लिए एक लाख रुपये का बेल बॉन्ड भरने को कहा था।
लेकिन ईडी ने किया चैलेंज
केजरीवाल को ट्रॉयल कोर्ट से मिली जमानत पर ईडी ने आपत्ति जताते हुए अगले ही दिन दिल्ली हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। ईडी ने ट्रॉयल कोर्ट पर उनकी दलीलों को नहीं सुनने का आरोप लगाया। ईडी ने कहा कि केजरीवाल प्रभावशाली व्यक्ति हैं। हम जांच में फाइनल लेवल पर पहुंच चुके हैं। अगर वह बाहर आए तो वह जांच को प्रभावित कर सकते हैं।
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