
Arvind Kejriwal arrest and remand: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी और लोअर कोर्ट में रिमांड को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। केजरीवाल की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर, दोनों फैसलों को अवैध करार दिया गया है। इस मामले में कोर्ट से 24 मार्च से पहले सुनवाई की मांग की गई है। हालांकि, हाईकोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए 27 मार्च को कोर्ट खुलने के बाद ही सुनवाई की बात कही है।
शनिवार की शाम को अरविंद केजरीवाल की ओर से उनके वकीलों ने ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी और लोअर कोर्ट में रिमांड के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वकीलों ने कहा कि दोनों फैसले अवैध हैं। दिल्ली के सीएम रिहाई के हकदार हैं। वकीलों ने बताया कि कोर्ट से उन लोगों ने 24 मार्च तक सुनवाई की मांग की है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने अरेस्ट किया था। ईडी ने उनको दिल्ली आबकारी नीति मामले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरेस्ट किया है। ईडी ने शुक्रवार को स्पेशल कोर्ट में केजरीवाल को पेश कर दस दिनों का रिमांड मांगते हुए उनको आबकारी नीति केस का मास्टरमाइंड बताया था। ईडी ने कई सौ करोड़ रुपये के अवैध लेनदेन का आरोप भी लगाया था। ईडी ने आरोप लगाया कि दिल्ली शराब नीति ने थोक विक्रेताओं के लिए 12% और खुदरा विक्रेताओं के लिए लगभग 185% का लाभ मार्जिन प्रदान किया। 12% में से छह को AAP नेताओं के लिए रिश्वत के रूप में थोक विक्रेताओं से वसूला जाना था। एडवांस के रूप में साउथ की लॉबी से 100 करोड़ रुपये लिए गए जिसका इस्तेमाल गोवा और पंजाब चुनावों में किया गया है।
आतिशी ने लगाया बड़ा आरोप
आप नेता व दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के दफ्तर को चारों तरफ से सील कर दिया गया है। लोकसभा चुनाव के दौरान किसी भी राष्ट्रीय पार्टी के दफ्तर में कार्यकर्ताओं की एंट्री कैसे रोकी जा सकती है। आतिशी ने कहा कि वह लोग इलेक्शन कमीशन में जाएंगे।
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