
Delhi Excise Policy case: दिल्ली आबकारी नीति केस में अरेस्ट किए गए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत के लिए अभी इंतजार करना होगा। कोर्ट ने 27 अगस्त तक उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया है। ईडी की गिरफ्तारी में जमानत मिलने के बाद सीबीआई ने पूछताछ के लिए उनको अरेस्ट कर लिया था।
21 मार्च को ईडी ने किया था केजरीवाल को अरेस्ट
केजरीवाल को 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय ने कथित दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। ईडी ने 2021-22 के लिए दिल्ली शराब नीति तैयार करते समय मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। हालांकि, दिल्ली आबकारी नीति पर उठे विवाद के बाद उसे रद्द करके पुरानी नीति को ही लागू कर दिया गया था। ईडी ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल को शराब विक्रेताओं से मिले पैसे का इस्तेमाल गोवा में पार्टी के अभियान के लिए किया गया था। वह AAP के संयोजक हैं। केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार अभियान के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 21 दिनों की अंतरिम राहत दी थी। हालांकि, इसके बाद उनको सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली और 2 जून को वह तिहाड़ में वापस सरेंडर कर दिए।
20 जून को ट्रॉयल कोर्ट से मिली थी रेगुलर जमानत लेकिन…
20 जून को ट्रॉयल कोर्ट ने केजरीवाल को रेगुलर जमानत दे दी लेकिन ईडी की हाईकोर्ट में याचिका के बाद उस पर रोक लगा दिया। इसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रूख किया। हालांकि, ईडी की गिरफ्तारी की संभावना दिखते ही सीबीआई ने पूछताछ के लिए केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया। उधर, ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। लेकिन अब सीबीआई द्वारा अरेस्ट किए जाने की वजह से तिहाड़ में ही हैं।
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ज्यूडिशियल कस्टडी को लगातार बढ़ा रही है। इस केस में ईडी और सीबीआई दोनों केंद्रीय एजेंसियां जांच कर रही हैं।
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