आशाराम बापू को झटकाः हरिद्वार में इलाज कराने की मांगी थी इजाजत, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

आशाराम बापू को बीते दिनों एम्स में भर्ती कराया गया था। कोविड से रिकवर होने के बाद वह क्वारंटीन किए गए थे।

जयपुर। आशाराम बापू की अंतिरिम जमानत को राजस्थान हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दी है। रेप के मामले में सजा काट रहे आशाराम बापू खराब सेहत का हवाला देकर अंतरिम राहत चाहते थे। लेकिन हाईकोर्ट ने नामंजूर कर दिया है। 

कोविड होने पर एम्स में कराए गए थे भर्ती

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आशाराम बापू को बीते दिनों एम्स में भर्ती कराया गया था। कोविड से रिकवर होने के बाद वह क्वारंटीन किए गए थे। हालांकि, हेल्थ बुलेटिन से मिली जानकारियों के हिसाब से उनका क्वारंटीन पीरियड पूरा हो चुका है और उनको अब अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा सकता है। 

जोधपुर सेंट्रल जेल में सजा काट रहे आशाराम बापू

आशाराम बापू यौन शोषण के आरोप में जोधपुर सेंट्रल जेल में सजा काट रहे हैं। कोरोना पाॅजिटिव होने के बाद उनको इलाज जोधपुर में चल रहा है। इसी दौरान उनको एंडोस्कोपी के लिए एम्स से मथुरादास माथुर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां उनकी सर्जरी हुई थी। 

हरिद्वार में इलाज के लिए मांगी थी जमानत

आशाराम बापू ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर हरिद्वार में आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज कराने के लिए जमानत मांगी थी। लेकिन हाईकोर्ट ने एम्स से पूरा डिटेल मांग लिया था। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि एम्स में उनका इलाज बेहतर तरीके से हो सकता है इसलिए जमानत याचिका को खारिजर कर दी। 
 

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