
गुवाहाटी: असम राज्य में हजारों पतियों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने ऐलान किया है कि कम उम्र की लड़कियों के साथ विवाह करने वाले सभी लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और ऐसे पुरुषों को अरेस्ट किया जाएगा। सरमा ने कहा कि अगले पांच-छह महीनों में हजारों पतियों को गिरफ्तार किया जाएगा क्योंकि 14 साल से कम उम्र की लड़की के साथ यौन संबंध बनाना अपराध है भले ही वह कानूनी रूप से विवाहित पति ही क्यों न हो।
महिला की शादी की कानूनी उम्र 18 साल
हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि महिला की शादी की कानूनी उम्र 18 साल है और कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कई (लड़कियों से शादी करने वाले पुरुष) को आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। अगले पांच-छह महीनों में हजारों पतियों को गिरफ्तार किया जाएगा क्योंकि 14 साल से कम उम्र की लड़की के साथ यौन संबंध बनाना अपराध है, भले ही वह कानूनी रूप से विवाहित पति ही क्यों न हो।
असम कैबिनेट ने कानून पास किया
असम कैबिनेट ने 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों पर POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज करने का फैसला किया। 14-18 साल की उम्र की लड़कियों से शादी करने वालों पर बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में औसतन 31 प्रतिशत विवाह निषिद्ध आयु वर्ग में होते हैं।
महिलाओं को उचित उम्र में शादी करनी चाहिए
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि महिलाओं को ''उचित उम्र'' में मातृत्व को अपनाना चाहिए क्योंकि ऐसा नहीं करने पर मेडिकल कांप्लीकेशन्स पैदा होती हैं। सरमा ने कम उम्र में शादी और मातृत्व को रोकने के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। सरमा ने कहा, "महिलाओं को मां बनने के लिए बहुत लंबा इंतजार नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे जटिलताएं पैदा होती हैं। मातृत्व के लिए उपयुक्त आयु 22 वर्ष से 30 वर्ष है।"
उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि जिन महिलाओं ने अभी तक शादी नहीं की है, उन्हें जल्द ही कर लेनी चाहिए। हम प्रारंभिक मातृत्व के खिलाफ बोलते रहे हैं। लेकिन साथ ही, महिलाओं को बहुत लंबा इंतजार नहीं करना चाहिए जैसा कि बहुत से लोग करते हैं... भगवान ने हमारे शरीर को इस तरह से बनाया है कि हर चीज के लिए एक उपयुक्त उम्र होती है।
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