Assam Government का फैसला, शहरी स्थानीय निकायों में 10 साल तक महिलाओं को मिलेगा आरक्षण

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) के नेतृत्व वाली सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं को 10 साल तक आरक्षण देने का फैसला किया है।

Asianet News Hindi | Published : Dec 11, 2021 2:50 AM IST

गुवाहाटी। महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) और शासन व निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए असम सरकार (Assam Government) ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) के नेतृत्व वाली सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं को 10 साल तक आरक्षण देने का फैसला किया है। 

हिमंत बिस्वा कैबिनेट ने शुक्रवार को फैसला किया कि महिलाओं को 10 साल के लिए आरक्षण देने के लिए असम नगर अधिनियम 1956 में संशोधन किया जाएगा। इसी तरह मंत्रिमंडल ने निगम के पार्षदों के पदों पर सीधे चुनाव में महिला आरक्षण की अवधि 10 साल तक बढ़ाने के लिए गुवाहाटी नगर निगम अधिनियम, 1969 में संशोधन करने का भी फैसला किया है।    

असम खरीद वरीयता नीति, 2021 मिली मंजूरी
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में असम कृषि वानिकी विकास बोर्ड की स्थापना का फैसला भी किया गया। कृषि वानिकी विकास बोर्ड किसानों और उत्पादकों को उनकी भूमि में पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। दरअसल, असम कृषि वानिकी विकास बोर्ड को किसानों और उद्योग के बीच एक मंच स्थापित करने के उद्देश्य से बनाया गया है। सांस्कृतिक केंद्र के निर्माण के लिए हेराका सेवा ट्रस्ट को 8.02 एकड़ भूमि आवंटित करने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही सरकार ने असम खरीद वरीयता नीति, 2021 को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने IIT गुवाहाटी के सहयोग से उत्तरी गुवाहाटी के IIT गुवाहाटी परिसर में एक सुपर-स्पेशियलिटी अस्पताल स्थापित करने का भी निर्णय लिया है।

कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसले पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने ट्विटर पर कहा कि हमने शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण, माजुली नाव की घटना के परिजनों को सरकारी नौकरी, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों में पानी की गुणवत्ता में सुधार, पानी उपलब्ध कराने सहित कई फैसले लिए हैं। 
 

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