
Batla House Encounter 2008 Updates: बाटला हाउस एनकाउंटर के दोषी आरिज खान को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने 2008 में हुए बाटला हाउस एनकाउंटर के दोषी आरिज खान के फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दी है। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस अमित शर्मा ने बेंच ने गुरुवार 12 अक्टूबर को यह आदेश दिया है।
इंडियन मुजाहिद्दीन का आतंकी आरिज खान, दिल्ली के बाटला हाउस एनकाउंटर का आरोपी है। इस एनकाउंटर में पुलिस इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा की हत्या हुई थी। आरिज पर ही मोहन चंद्र शर्मा की हत्या का आरोप है। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने एनकाउंटर मामले में आरिज खान को 8 मार्च को दोषी करार दिया था।
क्या है बाटला केस?
13 सितंबर साल 2008 में दिल्ली के करोल बाग, कनॉट प्लेस, इंडिया गेट और ग्रेटर कैलाश में बम धमाके हुए थे। इस एनकाउंटर में 26 लोगों की मौत हुई थी जबकि 133 गंभीर रुप से घायल हुए थे। दिल्ली पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों ने जांच में पाया था कि इस बम ब्लास्ट को आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिद्दीन ने अंजाम दिया। आरिज ने साथी साजिद के साथ दिल्ली की लाजपत राय मार्केट से अलार्म घड़ी, सर्किट वायर, प्रेशर कुकर और दूसरे सामान लाया था। इसके बाद आरिज ने आतिफ अमीन के साथ जीके एम ब्लॉक मार्केट में बम रखा था।
आरिज खान आजमगढ़ का रहने वाला
बटला हाउस एनकाउंटर का आरोपी आरिज खान उर्फ जुनैद यूपी के आजमगढ़ का रहने वाला है। आजमगढ़ से उसने दसवीं तक की पढ़ाई की है। हाईस्कूल के बाद वह अलीगढ़ पढ़ने के लिए चला गया। आरिज, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान फेल होने के बाद छोड़ दिया। पुलिस जांच में सामने आया था कि आरोपी आरिज खान ने 2007 में लखनऊ कोर्ट में पहला बम धमाका किया था। जिसकी जानकारी मीडिया को मेल करके दी गई थी।
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