
नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा (West Bengal post poll violence) के मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) में सुनवाई हुई। इस मामले में नंदीग्राम में ममता बनर्जी (CM mamta banarjee) के चुनाव एजेंट शेख सुफियन ने अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई है। शीर्ष अदालत ने कलकत्ता हाईकोर्ट के एक आदेश को चुनौती देने वाली इस याचिका पर सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। दरअसल, कोलकाता हाईकोर्ट ने सुफियन की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिक कर दी है। इसके बाद वह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे।
सीबीआई के वकील ने किया जमानत का विरोध
जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। अदालत ने कहा, हम एक आदेश पारित करेंगे। एडिशनल सालिसिटर जनरल अमन लेखी ने सुफियन की याचिका का विरोध किया। उन्होंने कहा कि इस मामले में दूसरे आरोपी पहले ही हिरासत में हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पूरे मामले को देखा है। परिस्थितियों से भी वाकिफ है। ऐसे में उसके आदेश पर हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।
इस पर सुफियन की ओर से कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि चार्जशीट में उनके मुवक्किल सुफियन का नाम नहीं है। उन्होंनें आरोप लगाया कि राजनीतिक दुर्भावना के चलते उन्हें हिंसा के इस मामले में घसीटा जा रहा है।
सीबीआई ने कहा- हमारे पास ठोस सबूत
पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) कर रही है। उसने अपने हलफनामे में सुफियन द्वारा दायर याचिका को खारिज करने का आग्रह किया है। सीबीआई ने कहा कि सुफियन की गिरफ्तारी का उसके पास ठोस सबूत और कारण है।
सीबीआई ने शेख सुफियान को किया था तलब
सीबीआई ने नंदीग्राम चुनाव में ममता बनर्जी के चुनावी एजेंट रहे सुफियन को हत्या के मामले में पूछताछ के लिए तलब किया था। मामला देबब्रत मैती पर हमले से जुड़ा है। 3 मई को उन पर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया था, जिसके 10 दिन बाद इलाज के दौरान मैती की मौत हो गई थी। नंदीग्राम में भाजपा के शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को चुनाव हरा दिया था।
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