
नई दिल्ली. बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की तारीखों का आज ऐलान कर दिया जाएगा। चुनाव आयोग ने 12.30 बजे प्रेस कांफ्रेंस बुलाई है। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि 243 सीटों के लिए तीन चरण में चुनाव हो सकता है। पिछली बार ये पांच चरण थे। इस बार दिपावली से पहले विधानसभा का गठन किया जा सकता है।
विधानसभा में कुल कितनी सीटें, जानें किसके पास है कितनी
बिहार विधानसभा में कुल 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। इस वक्त भाजपा और जदयू का गठबंधन वाली सरकार सत्ता में है। राजद बिहार में अभी सबसे बड़ी पार्टी है, जिसके पास 73 सीटें हैं, लेकिन नीतीश कुमार की जदयू ने 2017 में आरजेडी से गठबंधन तोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था।
एनडीए ( कुल सीटें- 130)
• जदयू – 69
• भाजपा – 54
• लोजपा - 2
• हम – 1
• निर्दलीय – 4
महागठबंधन (कुल सीटें 101)
• राजद – 73
• कांग्रेस – 23
• सीपीआई (ML) – 3
• निर्दलीय - 1
अन्य
1. AIMIM – 1
2. खाली सीटें – 12
विपक्षी पार्टियों ने चुनाव कराने के खिलाफ किया विरोध
कोरोना महामारी काल में पहले सभी विपक्षी पार्टियों ने चुनाव कराने का विरोध किया था। लेकिन निर्वाचन आयोग ने साफ कह दिया था, चुनाव तय समय पर ही होंगे। इसके बाद सभी पार्टियां तैयारियों में जुट गईं।' कोरोना संकट आने के बाद देश में ये पहला चुनाव है। इसको देखते हुए निर्वाचन आयोग ने कोविड प्रोटोकॉल की गाइडलाइन्स जारी कर दी है। मतदान केंद्रों की तादाद भी डेढ़ गुना से बढ़ा दी है। मतदान कर्मियों की संख्या भी बढ़ाई गई है, जबकि हर मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या को घटा कर सीमित कर दिया गया है।
चुनाव आयोग पहले ही जारी कर चुका है गाइडलाइन्स, ये हैं कुछ प्रमुख प्वाइंट...
- मतदान केंद्रों पर मतदाताओं को मास्क लगाकर और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करके आने को कहा गया है।
- हरेक मतदान केंद्र पर मास्क, हैंडफ्री सेनेटाइजिंग और शरीर का तापमान मापने के इंतजाम किए जाएंगे।
- मतदान शुरू होने से पहले बूथ को पूरी तरह से सैनिटाइज कर डिसइनफेक्ट किया जाएगा।
- चुनाव आयोग के मुताबिक, आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान इन गाइडलाइन्स का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- विधानसभा चुनाव के लिए जहां एक तरफ ऑनलाइन नामांकन भरने होंगे, वहीं और भी कई नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा।
- चुनाव प्रचार के दौरान डोर-टू-डोर कैंपन में अधिकतम पांच लोगों की इजाजत होगी।
- रोड शो के दौरान एक काफिले में 10 की जगह पांच गाड़ियों की टुकड़ियां बनानी होंगी (सुरक्षा वाहनों को छोड़कर, यदि कोई हो)। वाहनों के काफिले के दो सेटों के बीच 100 मीटर के अंतराल की जगह आधा घंटे का अंतर होना चाहिए।
- गृह मंत्रालय की तरफ से जारी कोविड-19 गाइडलाइन्स का पालन सुनिश्चित करते हुए रैली और सार्वजनिक सभाओं की इजाजत दी गई है।
- जिला चुनाव अधिकारी को सार्वजनिक सभाओं के लिए मैदान की एडवांस में प्रवेश और निकासी मार्ग के साथ पहचान करना होगा। इन सभी मैदानों में जिला चुनाव अधिकारी की तरफ यहां शामिल होने आने वाले लोगों के लिए एडवांस में सोशल डिस्टेंसिंग मार्क करना होगा।
- नोडल हेल्थ ऑफिसर को भी इसमें शामिल करना होगा ताकि यह सुनिश्चित हो पाए कि सभी जिलों में कोविड-19 से संबंधित गाइडलाइन्स का पालन किया जा रहा है।
- जिला चुनाव अधिकारी और डीएसपी को यह सुनिश्चित करना होगा कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से तय लोगों से उस सार्वजनिक सभी में शामिल न हो।
- गाइडलाइन्स में कहा गया है कि फेस मास्क, सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनर, ग्लव्स, फेशियल पीपी किट्स का इस्तेमाल चुनाव प्रक्रिया के दौरान किया जाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पालन किया जाएगा।
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