ED ने के कविता की रिमांड 5 दिन बढ़ाने की कि मांग, BRS नेता ने दायर की जमानत याचिका

BRS विधान परिषद सदस्य (MLC) के कविता को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में लाया गया। यहां उन्हें दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में ED द्वारा लाया गया।

दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामला। BRS विधान परिषद सदस्य (MLC) के कविता को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में लाया गया। यहां उन्हें दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा लाया गया। जहां पर ED ने कोर्ट से जांच का हवाला देते हुए कविता की हिरासत को अतिरिक्त पांच दिनों के लिए बढ़ाने की मांग की।

 ED के वकील ज़ोएब हुसैन ने कहा कि के कविता की रिमांड के लिए सभी शर्तों का पालन किया गया था, उन्होंने कहा कि हर 24 घंटे में मेडिकल जांच की गई थी। हुसैन ने कहा, "एक बार जब उन्हें हाई बीपी हुआ तो दवा दी गई।" ED ने अदालत को यह भी बताया कि मामले के संबंध में वर्तमान में उसके भतीजे मेखा सरन के आवास पर तलाशी ली जा रही है।

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ED की दलील के बाद के कविता की ओर से पेश वकील नितेश राणा ने BRS नेता की ओर से जमानत याचिका दायर की। जवाब में हुसैन ने कहा कि "इस लेवल पर जमानत बरकरार नहीं रहेगी। जांच अधिकारी पूरी गहराई तक जांच कर रहे हैं"। 

दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने रिमांड अर्जी पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। बता दें कि के कविता की हिरासत आज शनिवार (23 मार्च) को खत्म हो चुकी है। इसके अलावा कोर्ट ने के कविता को कोर्ट परिसर के भीतर अपने दो बेटों और परिवार के अन्य सदस्यों से मिलने की अनुमति दी गई है।

ED के वकील ने कोर्ट में क्या कहा?

ED के वकील हुसैन ने कोर्ट में कहा कि BRS MLC का बयान चार अन्य लोगों के साथ दर्ज किया गया था, उन्होंने कहा कि कई अन्य सह-अभियुक्तों के बयानों का भी सामना किया गया था। कविता को उसके मोबाइल डेटा की फोरेंसिक रिपोर्ट का सामना करना पड़ा, जिसमें डेटा को हटाने और प्रारूपित करने की बात सामने आई थी। उन्होंने कहा, ''उसने 100 करोड़ रुपये की रिश्वत देने की साजिश रची।''इससे पहले शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने BRS नेता के कविता को जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने के लिए कहा था क्योंकि शीर्ष अदालत संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत राहत याचिका स्वीकार नहीं कर सकती"।

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