
बेंगलुरु. संशोधित नागरिकता कानून पर देश भर में जारी विरोध प्रदर्शन के बीच कर्नाटक में तत्काल प्रभाव से अगले तीन दिन के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं, मेंगलुरु के पुलिस आयुक्त पीएस हर्ष ने बिना अनुमति के संशोधित नागरिकता अधिनियम को लेकर विरोध प्रदर्शन किये जाने के खिलाफ बुधवार को चेतावनी दी और लोगों तथा संगठनों से कानून एवं व्यवस्था की सीमाओं के भीतर मुद्दे पर अपनी राय व्यक्त करने का अनुरोध किया।
सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाह
उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर कई संदेश फैलाये जा रहे है जिनमें लोगों से 20 और 23 दिसंबर को यहां विरोध प्रदर्शन के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठा होने के लिए कहा जा रहा है लेकिन पुलिस को प्रदर्शन करने के लिए अनुमति लेने संबंधी कोई अर्जी नहीं प्राप्त हुई है। हर्ष ने यहां पत्रकारों से कहा, ‘‘हमने संबंधित व्यक्तियों से संपर्क किया है और उन्होंने स्पष्ट किया है कि अब तक इस तरह के किसी भी कार्यक्रम की योजना नहीं है.’’
बिना अनुमति प्रदर्शन करने वाले हिरासत में
आयुक्त ने कहा कि अब तक पुलिस को छह से सात आवेदन मिले हैं, जिसके लिए कानून और व्यवस्था का आकलन किया गया था और विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति दी गई थी। उन्होंने कहा, ‘‘दो दिन पहले, हमने प्रदर्शन करने और कर्नाटक पुलिस अधिनियम का उल्लंघन करने के लिए 38 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया था क्योंकि प्रदर्शन के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई थी।’’
शत प्रतिशत लागू करेंगे कानून
कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा ने राज्य में नागरिकता कानून शत प्रतिशत लागू करने की बुधवार को घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने हुब्बली में एक सवाल के जवाब में संवाददाताओं से कहा, ‘‘हम इसे शत प्रतिशत लागू करेंगे।’’ गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल, पंजाब, केरल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कहा है कि वे इस कानून को लागू नहीं करेंगे
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