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Modi Govt Block 5 OTT Platform: अब इन 5 OTT प्लेटफार्म पर नहीं देख पायेंगे अश्लील कंटेंट, सरकार ने किया बैन

भारत की केंद्र सरकार ने IT Rules 2021 और IT Act की धारा 69A के तहत अश्लील कंटेंट स्ट्रीम करने वाले 5 OTT प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर दिया है। जानें किन प्लेटफॉर्म पर कार्रवाई हुई और इस डिजिटल क्रैकडाउन के पीछे क्या वजह है।

2 Min read
Author : Surya Prakash Tripathi
Published : Feb 25 2026, 07:45 AM IST
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Image Credit : Getty

Government Blocks OTT Platforms: केंद्र सरकार ने अश्लील कंटेंट के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए 5 OTT प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर दिया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने IT Rules 2021 और IT Act 2000 की धारा 69A के तहत यह कार्रवाई की। अधिकारियों के अनुसार संबंधित प्लेटफॉर्म पर ऐसा कंटेंट उपलब्ध था, जो सार्वजनिक शालीनता से जुड़े नियमों का उल्लंघन करता पाया गया।

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IT Rules 2021 के तहत लिया एक्शन

सरकारी सूत्रों का कहना है कि कार्रवाई तय प्रक्रिया के तहत की गई। पहले कंटेंट की समीक्षा की गई, फिर कानूनी प्रावधानों के आधार पर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को निर्देश जारी किए गए कि वे इन प्लेटफॉर्म तक पहुंच रोकें। धारा 69A सरकार को विशेष परिस्थितियों में ऑनलाइन कंटेंट ब्लॉक करने का अधिकार देती है, खासकर तब जब मामला राष्ट्रीय हित, सार्वजनिक व्यवस्था या नैतिक मानकों से जुड़ा हो।

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आखिर अचानक इतनी सख्ती क्यों?

डिजिटल स्पेस में बढ़ती प्रतिस्पर्धा और अनियमित कंटेंट अपलोड को लेकर पिछले कुछ समय से निगरानी बढ़ाई गई थी। IT Rules 2021 के तहत OTT प्लेटफॉर्म को कंटेंट वर्गीकरण, आयु-आधारित फिल्टर और शिकायत निवारण तंत्र अनिवार्य रूप से लागू करना होता है। माना जा रहा है कि संबंधित प्लेटफॉर्म इन प्रावधानों का पालन करने में विफल रहे।

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OTT इंडस्ट्री पर क्या असर पड़ेगा?

विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम व्यापक डिजिटल रेगुलेशन नीति का हिस्सा हो सकता है। सरकार की मंशा साफ संकेत देती है कि ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सेक्टर में अब जवाबदेही और सख्त होगी। इस कार्रवाई के बाद कई प्लेटफॉर्म अपनी कंटेंट मॉडरेशन नीतियों की समीक्षा कर सकते हैं। इंडस्ट्री के लिए यह एक संकेत है कि नियमों का पालन केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि अनिवार्यता है।

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क्या यूज़र्स के लिए बदलने वाला है कुछ?

फिलहाल सामान्य दर्शकों के लिए स्ट्रीमिंग अनुभव पर बड़ा असर नहीं दिखेगा, लेकिन आने वाले समय में कंटेंट की प्रकृति और फिल्टरिंग अधिक नियंत्रित हो सकती है। डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में यह कार्रवाई आने वाले समय में और सख्ती का संकेत मानी जा रही है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि क्या अन्य प्लेटफॉर्म भी नियमों के पालन को लेकर सतर्क होते हैं या फिर और कार्रवाइयां सामने आती हैं।

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About the Author

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Surya Prakash Tripathi
सूर्य प्रकाश त्रिपाठी। 20 जुलाई 2003 से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत। कुल 22 साल का अनुभव। 19 फरवरी 2024 से एशियानेट न्यूज हिंदी के साथ जुड़े हुए हैं। पत्रकारिता में परास्नातक की डिग्री के साथ इन्होंने डबल MA LLB भी किया हुआ है। इन्होंने क्राइम, धर्म और राजनीति के साथ सामाजिक मुद्दों पर लिखने की रुचि है। हिंदी दैनिक आज, डेली न्यूज एक्टिविस्ट, अमर उजाला, दैनिक भास्कर डिजिटल (DB DIGITAL) जैसे मीडिया संस्थानों में भी सूर्या सेवाएं दे चुके हैं।
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