
हैदराबाद: सीबीआई की एक विशेष अदालत ने आय से अधिक सम्पत्ति के मामले में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी को 10 जनवरी को अदालत के समक्ष पेश होने का आदेश दिया है। रेड्डी ने उन्हें निजी पेशी से छूट दिए जाने का अनुरोध करने संबंधी याचिका दायर की थी जिसकी सुनवाई के दौरान अदालत ने यह आदेश दिया।
रेड्डी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, वह मुख्यमंत्री के तौर पर अपने व्यस्त कार्यक्रम का हवाला देकर सुनवाई के दौरान पेश नहीं हुए हैं। अदालत हर शुक्रवार को मामले की सुनवाई कर रही है। अदालत ने इससे पहले भी उनकी इसी तरह की याचिका खारिज कर दी थी।
चंचलगुडा जेल से जमानत पर रिहा किया गया था-
रेड्डी को यहां मई 2012 में गिरफ्तारी के बाद सितंबर 2013 में चंचलगुडा जेल से जमानत पर रिहा किया गया था।सीबीआई की विशेष अदालत ने उनकी जमानत याचिका मंजूर करते हुए आदेश दिया था कि वह प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से गवाहों को प्रभावित नहीं करें। उन्हें मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में पेश होने को कहा गया था।
(यह खबर समाचार एजेंसी भाषा की है, एशियानेट हिंदी टीम ने सिर्फ हेडलाइन में बदलाव किया है।)
National News (नेशनल न्यूज़) - Get latest India News (राष्ट्रीय समाचार) and breaking Hindi News headlines from India on Asianet News Hindi.