केंद्र का फैसला- सम्मेद शिखर पर न होगी इको टूरिज्म एक्टिविटी,8 प्लाइंट्स में जानें राज्य सरकार को मिले निर्देश

Published : Jan 05, 2023, 06:55 PM ISTUpdated : Jan 05, 2023, 07:19 PM IST
केंद्र का फैसला- सम्मेद शिखर पर न होगी इको टूरिज्म एक्टिविटी,8 प्लाइंट्स में जानें राज्य सरकार को मिले निर्देश

सार

केंद्र सरकार ने जैन तीर्थ स्थल सम्मेद शिखर (Sammed Shikhar) पर इको टूरिज्म एक्टिविटी करने पर रोक लगा दिया है। इस क्षेत्र में शराब की बिक्री नहीं होगी। सम्मेद शिखर को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने के खिलाफ जैन समाज द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था।

नई दिल्ली। जैन समाज के विरोध को देखते हुए केंद्र सरकार ने झारखंड के पारसनाथ स्थित जैन तीर्थ स्थल सम्मेद शिखर पर इको टूरिज्म एक्टिविटी करने पर रोक लगा दिया है। इसके साथ ही इस क्षेत्र में शराब की बिक्री भी नहीं हो सकेगी। 

केंद्र सरकार ने सम्मेद शिखर को 2019 में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया था। इसके बाद झारखंड सरकार ने इसे पर्यटन स्थल घोषित कर दिया था। सम्मेद शिखर को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने के खिलाफ पिछले कुछ दिनों से जैन समाज द्वारा विरोध किया जा रहा था। जैन समाज का कहना है कि पर्यटन स्थल बनाए जाने से सम्मेद शिखर की पवित्रता नष्ट हो जाएगी। वहां लोग शराब और दूसरी तरह का नशा करेंगे। इलाके में मांसाहार होगा। इस संबंध में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने झारखंड सरकार को पत्र लिखकर निर्देश दिया है।

भारत सरकार ने दिए ये निर्देश

  1. पारसनाथ पर्वत क्षेत्र में शराब, ड्रग्स और अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री नहीं होगी। 
  2. तेज संगीत बजाने या लाउडस्पीकर का उपयोग करने पर रोक होगी। 
  3. धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के पवित्र स्थल जैसे पवित्र स्मारक, झीलें, चट्टानों और गुफाओं में हानिकारण कार्य नहीं होंगे। 
  4. इन स्थलों की प्राकृतिक शांति भंग नहीं की जा सकेगी। पालतू जानवरों के साथ आने, कैंपिंग और ट्रेकिंग की अनुमति नहीं है। 
  5. झारखंड सरकार पारसनाथ पर्वत क्षेत्र पर शराब और मांसाहारी खाद्य वस्तुओं के बेचने पर कड़ाई से प्रतिबंध लागू करेगी। 
  6. पवित्र पारसनाथ पर्वत क्षेत्र से परे बफर जोन में पर्यटन और इको-टूरिज्म की गतिविधियों पर रोक लगाई गई है। 
  7. केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना को लागू किया जा रहा है या नहीं, इसकी निगरानी के लिए समिति गठित की गई है। 
  8. राज्य सरकार समिति में जैन समुदाय के दो सदस्यों और स्थानीय जनजातीय समुदाय के एक सदस्य को स्थायी सदस्यों के रूप में आमंत्रित करे।

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