149 दिन बाद टीवी-फिल्मों की शूटिंग के लिए केंद्र सरकार ने जारी की गाइडलाइंस, इन बातों का रखना होगा ध्यान

Published : Aug 23, 2020, 01:01 PM IST
149 दिन बाद टीवी-फिल्मों की शूटिंग के लिए केंद्र सरकार ने जारी की गाइडलाइंस, इन बातों का रखना होगा ध्यान

सार

कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए देशभर में मार्च से लॉकडाउन लागू था, लेकिन देशभर में अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और सभी अपने-अपने कामों पर लौट चुके हैं। टीवी सीरियल्स और फिल्मों की शूटिंग भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के 149 दिन बाद गाइडलाइंस जारी की है।

नई दिल्ली. कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए देशभर में मार्च से लॉकडाउन लागू था, लेकिन देशभर में अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और सभी अपने-अपने कामों पर लौट चुके हैं। टीवी सीरियल्स और फिल्मों की शूटिंग भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के 149 दिन बाद गाइडलाइंस जारी की है। इसमें सबसे अहम और जरूरी बात ये है कि सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए 6 फीट की दूरी बनाकर रखना है और कैमरा फेस करना वाले को छोड़कर बाकी सभी मुंह पर मास्क लगाएंगे। 

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया SOP ट्वीट

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने रविवार को एसओपी ट्वीट कर बताया कि 'इससे क्रू के लिए सुरक्षित माहौल बनाने में मदद मिलेगी। गाइडलाइंस में सभी जगहों पर फेस मास्‍क के प्रयोग और फिजिकल डिस्‍टेंसिंग को अनिवार्य किया गया है। यह एक्‍टर्स पर लागू नहीं होगा। सीटिंग, कैटरिंग, क्रू पोजिशंस, कैमरा लोकेशंस में दूरी बनाकर रखनी होगी। रिकॉर्डिंग स्‍टूडियोज, एडिटिंग रूम्‍स में भी फिजिकल डिस्‍टेंसिंग का पालन करना होगा।' फिलहाल, सेट्स पर ऑडियंस को आने की परमिशन नहीं दी गई है।

सरकार ने जारी की ये गाइडलाइंस 

1. कैमरा के सामने ऐक्‍टर्स को छोड़कर सबके लिए फेस कवर्स/मास्‍क अनिवार्य।
2. हर जगह 6 फीट की डिस्‍टेंसिंग फॉलो हो।
3. मेकअप आर्टिस्‍ट्स, हेयर स्‍टायलिस्‍ट्स पीपीई यूज करेंगे।
4. विग, कॉस्‍ट्यूम और मेकअप की शेयरिंग कम से कम हो।
5. शेयर होने वाली चीजें यूज करते समय ग्‍लव्‍स यूज करें।
6.  माइक के डायफ्राम से सीधा संपर्क न रखा जाए।
7. प्रॉप्‍स का कम से कम इस्‍तेमाल हो, बाद में सैनिटाइज हो।
8. शूट पर कास्‍ट एंड क्रू कम से कम हो।
9. आउटडोर शूट्स के लिए लोकल अथॉरिटीज से क्लियरेंस।
10. शूट लोकेशंस पर एंट्री/एग्जिट के अलग-अलग पॉइंट्स हों।
11. विज‍िटर्स/ऑडियंस को सेट पर आने की परमिशन नहीं।
12. आरोग्य सेतु ऐप के इस्तेमाल की सलाह दी गई है।
13. पार्किंग में और शूटिंग कैंपस के बाहर भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा।
14. कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो पूरे कैंपस में डिसइंफेक्शन करवाना होगा।
15. आउटडोर शूटिंग के वक्त दर्शकों को मैनेज करने के लिए लोकल अथॉरिटीज से को-ऑर्डिनेशन करना होगा।

 

'कम से कम संपर्क' का तय करना होगा टारगेट

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि एसओपी शूट स्थानों और अन्य कार्य स्थानों पर पर्याप्त उचित दूरी को सुनिश्चित करता है। साथ ही इसमें उचित स्वच्छता, भीड़ प्रबंधन और सुरक्षात्मक उपकरणों के लिए प्रावधान सहित उपाय शामिल है। उन्‍होंने ट्वीट किया, ''कम से कम संपर्क' एसओपी में मूलभूत है। ये कम से कम शारीरिक संपर्क और हेयर स्टाइलिस्टों द्वारा पीपीई, प्रॉप्स शेयर करना और दूसरों के बीच मेकअप कलाकारों द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।'

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