HC में मामला होने से चार धाम यात्रा की अनुमति कैंसल, अब 16 जून के बाद सरकार लेगी कोई फैसला

Published : Jun 15, 2021, 10:23 AM IST
HC में मामला होने से चार धाम यात्रा की अनुमति कैंसल, अब 16 जून के बाद सरकार लेगी कोई फैसला

सार

कोरोना संक्रमण के घटते मामलों के बीच उत्तराखंड सरकार ने चार धाम यात्रा को कुछ शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी थी, लेकिन इसे अब स्थगित कर दिया गया है। इस पर 16 जून के बाद कोई फैसला लिया जाएगा। यह मामला अभी हाईकोर्ट में विचाराधीन है।

देहरादून. उत्तराखंड सरकार ने चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी के लोगों के लिए चार धाम यात्रा खोलने के अपने आदेश को स्थगित कर दिया। मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा, "चार धाम यात्रा को लेकर नैनीताल हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। 16 जून के बाद राज्य सरकार यात्रा खोलने पर फिर से विचार करेगी।"

22 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया
उत्तराखंड में बेशक कोरोना संक्रमण नियंत्रण में है, लेकिन उस पर पूरी तरह काबू पाने के लिए यहां 22 जून की सुबह तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। हालांकि कुछ पाबंदियों के साथ चार धाम यात्रा खोलने की अनुमति दी गई थी, लेकिन उसे भी अब रोक दिया गया है।

पहले दिया गया था आदेश...
राज्य में अनलॉक की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से हो रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए चारधाम यात्रा केवल जिलास्तर पर खोलने का निर्णय लिया गया था। यानी दूसरे राज्यों और राज्य के दूसरे जिलों के लोग यहां नहीं आ सकते थे। जैसे-बद्रीनाथ धाम की यात्रा में चमोली ज़िले के लोगों, केदारनाथ धाम की यात्रा रुद्रप्रयाग ज़िले और गंगोत्री व यमुनोत्री धाम की यात्रा केवल उत्तरकाशी ज़िले के लोगों को ही प्रवेश दिए जाने का फैसला हुआ था। यात्रियों के पास कोविड की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य की गई थी, लेकिन अब यह अनुमति कैंसल कर दी है।

उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में मिले 263 नए केस
राज्य में पिछले 24 घंटे में 296 नए मामले सामने आए हैं। यहां अब तक 3.37 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं। इस समय यहां 3900 से अधिक एक्टिव केस हैं। यहां पिछले 24 घंटे में 990 लोग ठीक हुए। अब तक 3.20 लाख लोग रिकवर हो चुके हैं। यहां अब पिछले 24 घंटे में 25 लोगों की मौत हुई। अब तक राज्य में 6900 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है।

25 अप्रैल से शुरू हुआ था कोविड कर्फ्यू
राज्य में संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए 25 अप्रैल से कोविड कर्फ्यू की शुरूआत हुई थी। इसमें शहरी क्षेत्रों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया था, लेकिन 11 मई से पूरे राज्य में यह लागू कर दिया गया था। अभी मार्केट कुछ पाबंदियों के साथ हफ्ते में तीन दिन खुल रहे हैं। सिर्फ मिठाइयों की दुकानें हफ्ते में पांच दिन खोले जाने की छूट है। वहीं, शादियों में अब बीस के बजाय पचास लोग शामिल हो सकते हैं। हालांकि सभी मेहमानों के लिए आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य है।

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