दिल्ली हिंसा मामले में चार्जशीट हुई दाखिल, साजिश रचने वाले दंगाइयों को व्हाटसेप से दे रहे थे निर्देश

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली दंगों के मामले में 15 आरोपियों के खिलाफ 10 हजार पेज की चार्जशीट कड़कड़डूमा कोर्ट में दाखिल की है। चार्ज शीट के मुताबिक, 25 वॉट्सऐप ग्रुप और चैट के जरिए दिल्ली के अलग अलग इलाक़ों में हिंसा फैलाने की कोशिश की गई थी। सीएए के विरोध-प्रदर्शनों के बीच उत्तर-पूर्व दिल्ली में 24 फरवरी को दंगे भड़के थे। इसमें 53 लोगों की मौत हो गई थी और 200 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए थे।

Asianet News Hindi | Published : Sep 16, 2020 2:55 PM IST

नई दिल्ली. बुधवार को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली दंगों के मामले में 15 आरोपियों के खिलाफ 10 हजार पेज की चार्जशीट कड़कड़डूमा कोर्ट में दाखिल की है। चार्ज शीट के मुताबिक, 25 वॉट्सऐप ग्रुप और चैट के जरिए दिल्ली के अलग अलग इलाक़ों में हिंसा फैलाने की कोशिश की गई थी। सीएए के विरोध-प्रदर्शनों के बीच उत्तर-पूर्व दिल्ली में 24 फरवरी को दंगे भड़के थे। इसमें 53 लोगों की मौत हो गई थी और 200 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए थे।

24 फरवरी को दिल्ली में हुए दंगों के मामले में दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच में हर ग्रुप की पहचान करते हुए चार्जशीट में बताया कि मुख्य साजिशकर्ता प्रदर्शन करने वालों को इन्हीं चैट्स के माध्यम से निर्देश दे रहे थे। हालांकि चार्जशीट में उमर खालिद और शरजील इमाम के नाम नहीं हैं। पुलिस के मुताबिक, दोनों को हाल ही में गिरफ्तार किया गया था, इसलिए उनके नामों को सप्लीमेंट्री चार्जशीट में शामिल किया जाना है।

इन लोगों के नाम शामिल हैं

चार्जशीट में आम आदमी पार्टी से निलंबित नेता ताहिर हुसैन, पिंजरा तोड़ कार्यकर्ता देवांगना कलिता और नताशा नरवाल, पीएफआई नेता परवेज अहमद और मोहम्मद इलियाज, कार्यकर्ता सैफी खालिद, पूर्व वकील इशरत जहां, जामिया के छात्र आसिफ इकबाल, मीरन हैदर और सफूरा जरगर, शादाब अहमद और तस्लीम अहमद के नाम शामिल हैं। सभी को अनलॉफुल एक्टिविटी (प्रिवेंशन) एक्ट (यूएपीए), आईपीसी और आर्म्स एक्ट के तहत आरोपी बनाया गया है।
 

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