मध्यप्रदेश के बाद अब राजस्थान के 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू, मास्क नहीं पहनने पर दोगुना लगेगा जुर्माना

अन्य राज्यों की तरह राजस्थान में भी कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा हुआ है। बढ़ते हुए संक्रमण को देख अशोक गहलोत सरकार ने शनिवार को मंत्री परिषद की आपात बैठक बुलाई। बैठक में गहलोत ने फैसला लिया है कि जयपुर, जोधपुर समेत राज्य के 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। यह कर्फ्यू रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा। 

Asianet News Hindi | Published : Nov 22, 2020 2:03 AM IST

जयपुर. अन्य राज्यों की तरह राजस्थान में भी कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा हुआ है। बढ़ते हुए संक्रमण को देख अशोक गहलोत सरकार ने शनिवार को मंत्री परिषद की आपात बैठक बुलाई। बैठक में गहलोत ने फैसला लिया है कि जयपुर, जोधपुर समेत राज्य के 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। यह कर्फ्यू रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा। 

किन शहरों में लगा नाइट कर्फ्यू?
कोरोना से सबसे प्रभावित जिलों जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, अलवर और भीलवाड़ा में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया है। इन शहरों में  बाजार, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल और अन्य संस्थान रात 7 बजे तक ही खुल सकेंगे। हालांकि, नाइट कर्फ्यू के दौरान शादी समारोह में जाने, दवाइयों समेत आवश्यक सेवाओं से संबंधित लोग, बस और ट्रेन और हवाई जहाज से सफर करने वाले लोगों को आवागमन में छूट रहेगी। 

दोगुने निकल रहे केस
राजस्थान में नवंबर महीने में हर दिन 3000 कोरोना केस सामने आ रहे हैं। पहले यह संख्या 1700 थी। राज्य के 8 जिलों में संक्रमण तेजी से बढ़ा है। वहीं, सर्दी के चलते आने वाले दिनों में संक्रमण के बढ़ने का खतरा और बढ़ रहा है। ऐसे में सरकार ने मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने जैसे नियमों का पालन करने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। 

अब मास्क नहीं पहनने पर राज्य में 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। पहले यह 200 रुपए था। बैठक में यह बात सामने आई है कि त्योहारी सीजन, सर्दी का मौसम, विवाह और चुनाव आदि के चलते राज्य में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई है।  

ऑफिस में सिर्फ  75 प्रतिशत उपस्थिति
इन 8 जिलों में जिला मुख्यालय स्थित नगरीय क्षेत्र में सरकारी और प्राइवेट ऑफिस जहां 75 से ज्यादा कर्मी तैनात हैं, वहां, अब सिर्फ 75% उपस्थिति होगी। यहां स्टाफ को रोटेशन के आधार पर बुलाया जाएगा। इसके अलावा इन 8 शहरों में शादी में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। 

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