
नई दिल्ली। दिल्ली महिला आयोग (DCW) की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के साथ छेड़छाड़ करने और उन्हें सड़क पर घसीटने के आरोपी को दिल्ली की एक कोर्ट ने जमानत दे दिया। कोर्ट ने कहा कि मौजूदा समय में आरोपी पर समय से पहले सुनवाई करना अनुचित होगा।
मालीवाल ने गुरुवार को आरोप लगाया था कि आरोपी ने रात में उनके साथ छेड़छाड़ की और एम्स के बाहर अपनी कार से 10-15 मीटर तक घसीटा। उनका हाथ कार की खिड़की में फंस गया था। घटना के वक्त आरोपी नशे में धुत्त था। आरोपी की पहचान हरिश्चंद्र (47) के रूप में हुई थी। मालीवाल की शिकायत पर कोटला मुबारकपुर पुलिस ने केस दर्ज किया था और हरिश्चंद्र को गिरफ्तार कर लिया था।
50 हजार रुपए के बॉन्ड पर मिली जमानत
शनिवार को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट संघमित्रा ने कहा, "मेरा विचार है कि आरोपी को सलाखों के पीछे रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा। आरोपी हरिश्चंद्र को 50,000 रुपए के बॉन्ड पर जमानत दी जाती है।" कोर्ट ने कहा कि जमानत की अन्य शर्तों में समान अपराध न करना, सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करना, आवश्यकता पड़ने पर जांच में शामिल होना, अपना पता और फोन नंबर देना, शिकायतकर्ता, उसके परिवार के सदस्यों और अन्य गवाहों से सीधे या परोक्ष रूप से संपर्क नहीं करना और धमकी नहीं देना शामिल है।
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महिलाओं की सुरक्षा जांचने निकली थीं स्वाति मालीवाल
गौरतलब है कि दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर रियलिटी चेक करने निकली थीं। वह बुधवार की रात करीब 3.11 बजे एम्स के पास फुटपाथ पर थीं। इसी दौरान हरिश्चंद्र नामक व्यक्ति बलेनो कार में आया था। वह काफी नशे में था। वह स्वाति मालीवाल को कार में खींचने लगा। उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए स्वाति ने जैसे ही कार की विंडो से हाथ अंदर डाला तो उसने शीशा चढ़ा दिया। जिससे उनका हाथ फंस गया। इसके बाद उसने करीब 15 मीटर तक स्वाति को घसीटा। इसी बीच दूर खड़ी महिला आयोग के अध्यक्ष की टीम और पुलिस दौड़ी। टीम ने उनको बचाया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
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