नाबालिग बच्ची के साथ रेप और फिर उसकी हत्या किए जाने के बाद पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया था। इन चारों के खिलाफ पॉक्सो के तहत केस दर्ज किया गया था। ओडिशा के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दो आरोपियों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया।
Death sentence in minor rape case: ओडिशा में एक आठ साल की बच्ची के साथ हुए गैंगरेप व हत्या के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सजा-ए-मौत दी है। नाबालिग के साथ साल 2014 में रेप के बाद हत्या कर दिया गया था। बच्ची चॉकलेट खरीदने के बाद दूकान से लौट रही थी तभी चार लोगों ने उसे किडनैप कर लिया था। पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर चार्जशीट दाखिल किया था। हालांकि, कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सबूत के अभाव में दो आरोपियों को बरी कर दिया था।
पॉक्सो के तहत केस हुआ था दर्ज
नाबालिग बच्ची के साथ रेप और फिर उसकी हत्या किए जाने के बाद पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया था। इन चारों के खिलाफ पॉक्सो के तहत केस दर्ज किया गया था। ओडिशा के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दो आरोपियों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया जबकि दो आरोपियों शेख आसिफ और शेख अलीक को मौत की सजा सुनाई है।
केरल की महिला से बेंगलुरू में रेप
एक अन्य घटना में केरल की रहने वाली एक 22 वर्षीय महिला के साथ बेंगलुरू के बाइक टैक्सी ड्राइवर ने अपने सहयोगी के साथ मिलकर गैंगरेप किया है। बताया जा रहा है कि महिला के शराब के नशे में होने का फायदा उठाकर बाइक टैक्सी ड्राइवर व उसके मित्र ने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने बताया कि घटना बीते शुक्रवार की है। 22 वर्षीय बलात्कार पीड़िता ने दावा किया कि वह आधी रात को किसी अन्य दोस्त से मिलने के लिए बाइक टैक्सी बुक करने से पहले शुक्रवार को एक दोस्त के घर पर थी। महिला ने राइड-शेयरिंग एप्लिकेशन 'रैपिडो' पर बाइक बुक की। लेकिन वह शराब के नशे में थी। बाइक चालक उस महिला को उसके गंतव्य तक ले गया लेकिन वह नशे की हालत में थी। इसके बाद ड्राइवर उसे अपने घर ले गया। वहां अपने सहयोगी के साथ बारी-बारी से रेप किया। सुबह जब महिला को होश आया तो उसे काफी दर्द महसूस हुआ। वह ड्राइवर के घर से निकली और हास्पिटल पहुंची। यहां मेडिकल हुआ। पुलिस ने दोनों आरोपियों व एक महिला के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
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