मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा, मानहानी मामले में जमानत भी मिली

सूरत के कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में दोषी करार दिया है। उन्हें 2 साल जेल की सजा मिली है। मामला 2019 का है। भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ केस दर्ज कराया था। 

सूरत। गुजरात के सूरत के कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को मोदी सरनेम मामले में दोषी करार दिया है। उन्हें 2 साल जेल की सजा मिली है। कोर्ट से ही राहुल गांधी को जमानत मिल गई है। सजा सुनाए जाने के दौरान राहुल गांधी कोर्ट में मौजूद थे। जमानत मिलने के बाद राहुल कोर्ट से निकल गए। राहुल को 30 दिन की जमानत मिली है। इस दौरान वह ऊपरी कोर्ट में आदेश को चुनौती दे सकते हैं।

सजा मिलने के बाद राहुल गांधी ने महात्मा गांधी के कथन को ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट किया, "मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन।- महात्मा गांधी"

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आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत मिली सजा
राहुल गांधी के वकील बाबू मंगुकिया ने कहा कि आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत सजा सुनाई गई है। हम आगे सेशन कोर्ट में अपील करेंगे। यहां हमारी बात नहीं सुनी जाती है तो हाईकोर्ट जाएंगे। सजा सुनाने के दौरान कोर्ट ने राहुल गांधी से कहा कि आपको कुछ कहना है तो राहुल गांधी ने कहा कि मैंने जो बयान दिया है वह भ्रष्टाचार के खिलाफ राजकीय नेता होने के फर्ज के नाते दिया है। राहुल गांधी की ओर से कोर्ट में कहा गया कि हमें दया नहीं चाहिए।

2019 में चुनावी सभा में राहुल गांधी ने 'मोदी सरनेम' पर किया था कमेंट
राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव 2019 के लिए चुनाव प्रचार के दौरान 'मोदी सरनेम' को लेकर कमेंट किया था। कर्नाटक के कोलार में भाषण के दौरान राहुल ने बयान दिया था। राहुल गांधी ने चुनावी रैली में कहा था "सभी चोरों, चाहे वह नीरव मोदी हों, ललित मोदी हों या नरेंद्र मोदी हों, उनके नाम में मोदी क्यों हैं।"

राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने शिकायत दर्ज कराई थी। पूर्णेश मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता के बयान ("कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है?") ने पूरे मोदी समुदाय की मानहानि की। पूर्णेश मोदी ने कोर्ट के फैसले के बाद कहा कि हम आदेश का स्वागत करते हैं। यह खुश होने या नहीं होने का मामला नहीं है। यह सामाजिक आंदोलन है। उन्हें किसी समाज के खिलाफ बयान नहीं देना चाहिए।

सुशील मोदी ने कहा- मैंने भी किया है केस, उम्मीद है मिलेगी सजा
भाजपा सांसद और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने सूरत कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने अपने बयान से पूरे मोदी समाज का अपमान किया था। मैंने भी उनके खिलाफ केस दर्ज कराया था। उम्मीद है कि मेरे द्वारा दर्ज कराए गए केस में भी कोर्ट से राहुल गांधी को सजा मिलेगी। इसी तर्ज पर देश के दूसरे कोर्ट से भी आदेश दिया जाएगा।

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किरेन रिजिजू ने कहा- राहुल गांधी के बोलने से हो रहा नुकसान
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि इन दिनों ऐसा देखने को मिल रहा है कि राहुल गांधी जो भी बोलते हैं उससे नुकसान ही होता है। कांग्रेस को तो नुकसान होता ही है साथ में देश को भी नुकसान होता है। कांग्रेस के कई नेताओं ने मुझे बताया है कि राहुल गांधी के कारण सब खराब हो गया है। पार्टी को नुकसान हो रहा है।

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