
दिल्ली. दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए याचिका लगाई थी। जिस पर कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। आपको बतादें कि अरविंद केजरीवाल को शराब नीति घोटाले में 100 करोड़ की रिश्वत मामले में गिरफ्तार किया था।
बड़ी बेंच को सौंप दिया मामला
सुप्रीम कोर्ट ने शराब नीति घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत तो दे दी है। लेकिन ईडी की तरफ से उनकी गिरफ्तारी के मामले को बड़ी बेंच को सौंप दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करेगी।
जेल में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल
अरविंद केजरीवाल को भले ही अंतरिम जमानत मिल गई है। लेकिन वे जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। क्योंकि वे फिलहाल सीबीआई की कस्टडी में हैं। उन्हें जमानत ईडी केस में मिली है।
100 करोड़ की रिश्वत का दावा
ईडी का दावा है कि अरविंद केजरीवाल ने शराब नीति घोटाले में 100 करोड़ की रिश्वत ली है। जिसके सबूत भी ईडी के पास है। इस मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। जिसका फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया है।
21 मार्च को किया था गिरफ्तार
आपको बतादें कि शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इसके बाद 20 जून को उन्हें एक लाख पर्सनल बांड पर जमानत मिली थी। लेकिन तुरंत ईडी ने इस मामले पर हाईकोर्ट में चुनौती दी। तो हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी।
केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुरक्षित
आपको बतादें कि 17 मई को जस्टिस दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अरविंद केजरीवाल ने 9 अप्रैल के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जिसके बाद शीर्ष अदालत ने इस मामले में 15 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल की याचिका पर ईडी से जवाब मांगा था।
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जेल से बाहर न आ जाए अरविंद केजरीवाल
आपको बतादें कि हालही जब सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। तब दिल्ली सीएम की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा था कि पूरी सिस्टम इस बात में लगा है कि किसी भी तरह अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आ जाए।
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