दिल्ली में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन पर आप सरकार का बड़ा ऐलान, मंत्री बोले-हम प्रतिबंध लागू करने के पहले...

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि अगर कड़ाई से प्रतिबंध लागू कर दिया जाएगा तो बहुत से लोगों की आजीविका पर संकट आ जाएगा। इसलिए सरकार ने पहले जागरूकता और विकल्प पर फोकस करने का निर्णय लिया है।

Dheerendra Gopal | Published : Jul 1, 2022 4:19 PM IST

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक (Single Use Plastic) को लेकर बड़ा आदेश दिया है। सरकार के इस आदेश से आम लोगों को राहत की उम्मीद है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली सरकार 19 सिंगल-यूज प्लास्टिक (SUP) वस्तुओं पर प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाली इकाइयों को 10 जुलाई तक चेतावनी नोटिस जारी करेगी। अगर दोबारा प्रतिबंध का उल्लंघन करते पाया गया तो अपराध करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कार्रवाई में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत एक लाख रुपये तक का जुर्माना या पांच साल तक की जेल या दोनों शामिल होंगे।

जागरूकता पर करेगी सरकार फोकस

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गोपाल राय ने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार एसयूपी वस्तुओं के उपयोग के खिलाफ जागरूकता पैदा करने और लोगों को उनके विकल्प प्रदान करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) ने पहले 30 जून तक पैकेजिंग फिल्मों और प्लास्टिक कटलरी सहित प्रतिबंधित वस्तुओं की शून्य सूची सुनिश्चित करने के लिए एसयूपी वस्तुओं के निर्माताओं, स्टॉकिस्टों, आपूर्तिकर्ताओं और वितरकों को सख्त निर्देश जारी किए थे।

मंत्री गोपाल राय ने कहा कि बहुत से लोग मानते हैं कि enforcement team स्थापित करने, जुर्माना लगाने और (डिफ़ॉल्ट) इकाइयों को बंद करने से प्रतिबंध सफल हो जाएगा। हमारी सरकार अलग तरह से सोचती है। हमारा उद्देश्य प्रतिबंध लागू करने से पहले जागरूकता पैदा करना और लोगों को विकल्प प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि अगर कड़ाई से प्रतिबंध लागू कर दिया जाएगा तो बहुत से लोगों की आजीविका पर संकट आ जाएगा। इसलिए सरकार ने पहले जागरूकता और विकल्प पर फोकस करने का निर्णय लिया है।

पहले सिर्फ नोटिस

डीपीसीसी, राजस्व विभाग और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की टीमें निरीक्षण करेंगी, जागरूकता पैदा करेंगी और 10 जुलाई तक प्रतिबंध का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ चेतावनी नोटिस जारी करेंगी। राय ने कहा कि दोहराए जाने वाले अपराधियों के खिलाफ 10 जुलाई के बाद दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत 1 लाख रुपये तक का जुर्माना या 5 साल तक की जेल या दोनों की सजा हो सकती है। राय ने कहा कि एसयूपी मदों के विकल्पों पर जानकारी साझा करने के लिए 3 जुलाई को सभी हितधारकों के साथ एक गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि शहर सरकार सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन में शामिल लोगों को हरित विकल्पों में बदलने में मदद करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए एक स्टार्ट-अप नीति भी शुरू करेगी। राजस्व विभाग और डीपीसीसी ने प्रतिबंध को लागू करने के लिए क्रमशः 33 और 15 टीमों का गठन किया है। अधिकारियों ने कहा कि डीपीसीसी क्षेत्रों में प्रतिबंध का अनुपालन सुनिश्चित करेगा, और एमसीडी और अन्य स्थानीय निकाय अनौपचारिक क्षेत्र में इसके कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होंगे। एमसीडी और अन्य शहरी स्थानीय निकाय अपने उपनियमों के अनुसार चूक करने वाली इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जबकि राजस्व विभाग पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई करेगा। एक अधिकारी ने कहा कि पर्यावरण विभाग ग्रीन वॉर रूम के माध्यम से प्रतिबंध के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा, जिसे वायु प्रदूषण के स्तर पर नजर रखने और संबंधित शिकायतों को दूर करने के लिए अक्टूबर 2020 में स्थापित किया गया था। एसयूपी वस्तुओं पर प्रतिबंध के उल्लंघन के संबंध में शिकायत दर्ज करने के लिए 'ग्रीन दिल्ली' मोबाइल एप्लिकेशन को भी अपडेट किया गया है।

दिल्ली में रोज 1060 टन प्लास्टिक कचरा

दिल्ली में प्रतिदिन 1,060 टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है। राजधानी में कुल ठोस कचरे का 5.6 प्रतिशत (या 56 किलो प्रति मीट्रिक टन) एकल उपयोग प्लास्टिक होने का अनुमान है। पिछले साल 12 अगस्त को, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने 1 जुलाई, 2022 से पॉलीस्टाइनिन और विस्तारित पॉलीस्टाइनिन सहित पहचान की गई एसयूपी वस्तुओं के निर्माण, आयात, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग पर रोक लगाने के लिए एक अधिसूचना जारी की थी।

यह एसयूपी आइटम्स बैन

पहचाने गए एसयूपी आइटम में ईयरबड, गुब्बारे के लिए प्लास्टिक की छड़ें, झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, पॉलीस्टाइनिन (थर्मोकोल), प्लेट, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, पुआल, ट्रे, रैपिंग या पैकेजिंग फिल्म, निमंत्रण कार्ड, सिगरेट के पैकेट, 100 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक या पीवीसी बैनर और स्टिरर शामिल हैं। 31 दिसंबर से प्लास्टिक कैरी बैग की मोटाई 75 माइक्रोन से बढ़ाकर 120 माइक्रोन करनी होगी।

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