वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि मनीष सिसोदिया को मिली जमानत से अरविंद केजरीवाल मामले में भी लाभ होगा। उनके जेल से बाहर आने की राह आसान होगी।
नई दिल्ली। दिल्ली शराब घोटाला (Delhi liquor scam) में जेल में बंद पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता मनीष सिसोदिया को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी। कोर्ट के इस फैसले से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने की राह आसान हुई है। यह बात सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कही है।
सिंघवी ने बताया है कि औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शुक्रवार या शनिवार को सिसोदिया तिहाड़ जेल से बाहर आ जाएंगे। कोर्ट का ये आदेश मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मामले को भी काफी लाभ पहुंचाएगा।
तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 से बाहर आएंगे मनीष सिसोदिया
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मनीष सिसोदिया तिहाड़ के जेल नंबर 1 में बंद हैं। उनके गेट नंबर 3 से बाहर निकलने की उम्मीद है। जेल नंबर 1 के कैदी की रिहाई के लिए इस गेट का इस्तेमाल होता है। हालांकि, सुरक्षा चिंता होने पर वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकती है। सिसोदिया की रिहाई का सही समय जमानत आदेश की प्रक्रिया पर निर्भर करेगा।
राउज एवेन्यू कोर्ट से तिहाड़ जेल भेजा जाएगा जमानत आदेश
सुप्रीम कोर्ट के जमानत आदेश को पहले दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में आवश्यक जमानत बांड और अन्य शर्तें पूरी की जाएंगी। इसके बाद जमानत आदेश को तिहाड़ जेल भेजा जाएगा। जेल के अधिकारी इसपर कार्रवाई करते हुए सिसोदिया को बाहर निकालेंगे।
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क्या है दिल्ली आबकारी मामला जिसके चलते जेल गए मनीष सिसोदिया
दिल्ली सरकार वर्ष 2021-22 के लिए नई आबकारी नीति लेकर आई थी। इसके लागू होने के बाद आरोप लगे कि आप सरकार अपने चहेते शराब कारोबारियों को अवैध तरीके से लाभ पहुंचा रही है। इसके बदले रिश्वत ली जा रही है। उपराज्यपाल ने सीबीआई को मामले की जांच के लिए पत्र लिखा था। इसके बाद सीबीआई ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। इस बीच विवाद बढ़ने पर आम सरकार ने नई आबकारी नीति को रद्द कर दिया और पुरानी नीति को फिर से लागू कर दिया।
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