
Vehicles deregistered by Transport department: दिल्ली सरकार ने 50 लाख से अधिक पेट्रोल-डीजल वाहनों को डिरजिस्टर कर दिया है। परिवहन विभाग ने दस साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को डिरजिस्टर्ड किए जाने का नोटिफिकेशन जारी किया है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस साल अब तक दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग द्वारा 50 लाख से अधिक वाहनों का पंजीकरण रद्द किया गया है। अपंजीकृत वाहनों में 10 साल से पुराने डीजल वाहन और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहन शामिल हैं। इन गाड़ियों के प्रदूषण मानकों को पूरा नहीं करने की वजह से डिरजिस्टर्ड किया गया है।
2018 से 2022 तक 53 लाख से अधिक वाहनों का हुआ रजिस्ट्रेशन
दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग के आंकड़ों के अनुसार 2018 से 2022 तक राज्य में 53,38,045 वाहनों का पंजीकरण हुआ है। जबकि इस साल 17 अक्टूबर तक 50,25,447 वाहनों का पंजीकरण रद्द किया गया है। डी-रजिस्टर्ड वाहनों में 15 साल से पुराने 46 लाख पेट्रोल वाहन, 10 साल से पुराने 4,15,362 डीजल वाहन शामिल हैं। इसके अलावा 1,46,681 पेट्रोल कम सीएनजी वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुई कार्रवाई
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में यह आदेश दिया था कि दिल्ली में प्रदूषण के खराब स्तर को देखते हुए वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाया जाना आवश्यक है। कोर्ट ने आदेश दिया कि दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल गाड़ियां और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली सरकार ने पुराने वाहनों पर कार्रवाई शुरू कर दी।
31 जनवरी तक दिल्ली में 13.4 मिलियन वाहनों का हुआ रजिस्ट्रेशन
दिल्ली में 31 जनवरी तक लगभग 13.4 मिलियन (13,402,875) पंजीकृत वाहन थे। परिवहन विभाग द्वारा इन रजिस्टर्ड गाड़ियों में 7.8 मिलियन (7866867) से अधिक गाड़ियों को एक्टिव वाहनों के रूप में क्लासिफाइड किया गया है। परिवहन विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार, सक्रिय वाहन वे वाहन हैं जिनका वैध पंजीकरण है और उनका रजिस्ट्रेशन खत्म नहीं हुआ है। ये गाड़ियां सड़कों पर चलने के लिए फिट हैं।
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