
नई दिल्ली। देश की राजधानी को चरणबद्ध तरीके से अनलॉक किया जा रहा है। कोरोना के मामले कम होने के बाद दिल्ली सरकार ने दिल्ली अनलॉक की गाइड लाइन जारी की है। सोमवार से शिक्षण संबंधी किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग के लिए दिल्ली सरकार की इजाजत नहीं लेनी होगी। लेकिन स्कूलों में अभी भी क्लास के लिए अनुमति नहीं है.स्कूल-कॉलेजों को ऑनलाइन क्लास जारी रखना होगा. सरकार अभी आगे समीक्षा के बाद इस पर निर्णय लेगी.
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने आदेश में कहा है कि सभी जगहों पर कोविड-19 एसओपी और अन्य दिशानिर्देंशों के साथ प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा।
अभी बच्चों की पढ़ाई कैंपस में बुलाकर नहीं हो सकेगी
ऑडिटोरियम या हॉल में ट्रेनिंग की अनुमति होगी लेकिन स्कूलों में छात्रों को बुलाकर पढ़ाने की अभी इजाजत नहीं होगी। स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में ऑडिटोरिटम और असेंबली हॉल का 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ट्रेनिंग और मीटिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें दिल्ली पुलिस, आर्मी की ट्रेनिंग या किसी संस्थान की स्किल ट्रेनिंग, कर्मचारियों की ट्रेनिंग और स्कूल कॉलेज से जुड़ी ट्रेनिंग भी शामिल हैं। साथ ही अब एकेडमिक काम के लिए एकत्र होने की अनुमति होगी। इसमें स्कूल- कॉलेज का कोई फंक्शन, लेक्चर या कोई अन्य एकेडमिक प्रोग्राम भी हो सकता है। हालांकि, सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक एवं कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे और ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति होगी।
इन कामों पर अब भी रोक
सिनेमाघरों, मल्टीप्लेक्स, स्वीमिंग पूल, स्पा, स्कूल और कॉलेज, थिएटर, मनोरंजन पार्क, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और अन्य तरह के कार्यक्रमों पर रोक जारी रहेगी।
मेट्रो का संचालन 50 प्रतिशत क्षमता के साथ
दिल्ली मेट्रो समेत सार्वजनिक परिवहन को 50 प्रतिशत सीटों पर बैठाने की क्षमता के साथ चलाने की अनुमति जारी रहेगी।
स्टेडियम और खेल परिसर खोलने की अनुमति
राजधानी के सभी स्टेडियम और खेल परिसरों को बिना दर्शकों के खोलने की पहले की अनुमति जारी रहेगी। जिम और योग संस्थानों के साथ बारात घरों और होटलों में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ शादी समारोह आयोजित करने की इजाजत दी गई थी।
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