टूलकिट केस: एक दिन की पुलिस हिरासत में दिशा रवि, निकिता- शांतनु के सामने बैठकर पुलिस करेगी पूछताछ

Published : Feb 22, 2021, 05:28 PM ISTUpdated : Feb 22, 2021, 05:33 PM IST
टूलकिट केस: एक दिन की पुलिस हिरासत में दिशा रवि, निकिता- शांतनु के सामने बैठकर पुलिस करेगी पूछताछ

सार

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने टूलकिट केस में गिरफ्तार दिशा रवि को एक दिन के लिए हिरासत में भेजने का फैसला किया है। दिशा रवि से अन्य आरोपियों के सामने पूछताछ की जाएगी। कोर्ट ने दिशा के वकील ने कोर्ट में कहा कि मोबाइल में जो जानकारी थी, वो पुलिस के पास भी है। इसलिए हमने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। 

नई दिल्ली. दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने टूलकिट केस में गिरफ्तार दिशा रवि को एक दिन के लिए हिरासत में भेजने का फैसला किया है। दिशा रवि से अन्य आरोपियों के सामने पूछताछ की जाएगी। कोर्ट ने दिशा के वकील ने कोर्ट में कहा कि मोबाइल में जो जानकारी थी, वो पुलिस के पास भी है। इसलिए हमने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। 

दिल्ली पुलिस ने बताया, कैसे रची गई साजिश?
दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि दिशा रवि ने सारे आरोप शांतनु-निकिता पर डाल दिए हैं। ऐसे में वो उन तीनों को आमने-सामने बैठाकर पूछताछ करना चाहते हैं। पुलिस ने बताया कि 17 और 18 जनवरी को भी जूम मीटिंग की गई और 23 को टूलकिट तैयार हुआ। 

सोमवार को ही टूलकिट केस में आरोपी निकिता जैकब और शांतनु साइबर सेल पहुंची हैं। निकिता और शांतनु को दिल्ली पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि दिशा रवि को निकिा जैकब और शांतनु के साथ आमने-सामने बैठाकर पूछताछ करनी है। 

टूलकिट केस क्या है
स्वीडन की 18 साल की पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने किसान आंदोलनों के बीच ट्विटर पर एक टूल शेयर किया था। आरोप है कि टूलकिट में भारत में अस्थिरता फैलाने को लेकर साजिश का प्लान था। आंदोलन के दौरान ट्विटर पर हैजटैग के साथ क्या लिखें कि मैसेज वायरल हो जाए, आंदोलन के दौरान किन बातों का ध्यान रखें, गिरफ्तार होने पर क्या करें, कहीं फंसने पर क्या करें, ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब दिए गए थे। टूलकिट में ट्विटर के जरिये किसी अभियान को ट्रेंड कराने से संबंधित दिशानिर्देश थे। टूलकिट में 26 जनवरी हिंसा को लेकर एक बड़ा प्लान तैयार किया गया था। इसी संबंध में दिशा रवि के अलावा शांतनु और निकिता की तलाश में दिल्ली पुलिस थी।

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