
नई दिल्ली. कोरोना महामारी में अनलॉक 1 के बीच 8 जून से धार्मिक स्थल खुल जाएंगे। लेकिन धार्मिक स्थल खुलने से पहले सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी किया गया है। नई गाइडलाइन के मुताबिक, जूते, चप्पल श्रद्धालुओं को खुद की गाड़ी में उतारने होंगे। अगर ऐसी व्यवस्था नहीं है तो परिसर से दूर खुद की निगरानी में रखना होगा।
छह फीट की दूरी जरूरी
धार्मिक स्थल पर एक साथ बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। वहीं सभी को एक-दूसरे से कम से कम छह फीट की दूरी बनाए रखना जरूरी है।
हाथों को सैनिटाइज की व्यवस्था जरूरी
धार्मिक स्थल पर एंट्री गेट पर हाथों को सैनिटाइज करने की व्यवस्था करनी होगी। सभी श्रद्धालुओं की थर्मल स्क्रीनिंग जरूरी है। अगर किसी भी श्रद्धालु को खांसी, जुखाम, बुखार हो तो उसे धार्मिक स्थल में एंट्री नहीं मिलेगी।
धार्मिक स्थल पर फेस मास्क जरूरी
नई गाइडलाइन के मुताबिक, श्रद्धालुओं को फेस मास्क पहनना जरूरी है, तभी एंट्री मिलेगी। धार्मिक स्थलों पर कोरोना महामारी से जागरुक करने वाले पोस्टर, बैनर लगाने जरूरी है।
कोरोना महामारी में ऑफिस जाने के 10 नियम
1- एंट्री गेट पर सैनिटाइजर डिस्पेंसर होना जरूरी है। गेट पर ही थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी।
2- जिनमें कोरोना के लक्षण न दिखाई दें, उन्हीं को ऑफिस में एंट्री दी जाए।
3- 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में रहने की सलाह दी गई है।
4- ड्राइवरों को सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना के संबंध में जारी नियमों का पालन करना होगा।
5- कंटेनमेंट जोन में रहने वाले ड्राइवर गाड़ियां नहीं चला सकते हैं।
6- गाड़ी के दरवाजों, स्टीयरिंग और चाभियों को डिसइन्फेक्ट होना जरूरी है।
7- ऑफिस में मास्क पहने लोगों को भी एंट्री दी जाए। दफ्तर के भीतर पूरे समय मास्क पहनना जरूरी है।
8- ऑफिस में विजिटर्स की आम एट्री कैंसिल रहेगी।
9- वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही बैठक करने की कोशिश की जाए।
10- कोरोना वायरस से बचाव के लिए जगह-जगह पोस्टर लगाना जरूरी है।
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