गुजरात हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल पर लगाया 25 हजार का जुर्माना, हिमंत बिस्वा सरमा बोले करूंगा केस

Published : Mar 31, 2023, 03:25 PM ISTUpdated : Mar 31, 2023, 03:47 PM IST
 Threats to kill Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal

सार

गुजरात हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने सीआईसी के उस आदेश को भी खारिज कर दिया है जिसमें गुजरात विश्वविद्यालय को पीएम नरेंद्र मोदी की MA डिग्री के बारे में जानकारी केजरीवाल को देने का निर्देश दिया गया था।

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार को गुजरात हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उनपर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। दूसरी ओर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने चेतावनी दी है कि वह अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केस दर्ज कराएंगे।

गुजरात हाईकोर्ट ने आरटीआई के तहत पीएम नरेंद्र मोदी का डिग्री प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के सीआईसी (Central Information Commission) के आदेश को खारिज कर दिया है। सीआईसी ने 2016 में गुजरात विश्वविद्यालय को पीएम नरेंद्र मोदी की MA डिग्री के बारे में जानकारी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पेश करने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट ने केजरीवाल को आदेश दिया है कि वे 25 हजार रुपए जुर्माना गुजरात राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा करें।

हिमंत बिस्वा सरमा बोले- कायर हैं केजरीवाल

हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, "मैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केस करना चाहता हूं, लेकिन वह कायर की तरह हैं। वह विधानसभा के अंदर बोलते हैं। उन्हें फिर से असम आने दो और वे कहें कि हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ केस है। मैं तुरंत उनके खिलाफ केस करूंगा, लेकिन वह विधानसभा के अंदर बोलते हैं। मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि दिखाएं मेरे खिलाफ कहां केस दर्ज हैं? मेरे खिलाफ कौन सा केस दर्ज है? केजरीवाल फिर से आएं और कहें कि मेरे खिलाफ भ्रष्टाचार का केस है, मैं मानहानी का मुकदमा करूंगा। मैंने ऐसा ही मनीष सिसोदिया के खिलाफ किया था। आपको दिल्ली विधानसभा में किसी के खिलाफ कुछ नहीं कहना चाहिए जब वह जवाब देने के लिए मौजूद नहीं हो।"

 

 

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