
नई दिल्ली। अमेरिका ने 52 साल के भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता (Nikhil Gupta) पर खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नुन की हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया है। निखिल गुप्ता को चेक गणराज्य में हिरासत में लिया गया था।
निखिल गुप्ता के परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। याचिका में निखिल को हिरासत में लिए जाने को अवैध बताया गया है। इसके साथ ही मदद व जांच के निर्देश देने की गुहार लगाई गई है। निखिल के परिजनों ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। इसमें परिवार ने सुप्रीम कोर्ट से मदद के लिए विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय को निर्देश देने और चेक अधिकारियों से हस्तक्षेप की गुहार लगाई है।
30 जून 2023 से चेक गणराज्य की जेल में बंद है निखिल गुप्ता
याचिका में कहा गया है कि निखिल गुप्ता कानून का पालन करने वाले भारतीय नागरिक हैं। उन्हें हिरासत में लेकर प्राग के जेल में रखा गया है। उनकी जान को खतरा है। निखिल जून से चेक गणराज्य के जेल में बंद है। याचिका में कहा गया है कि 30 जून 2023 से निखिल चेक अधिकारियों की अवैध हिरासत में है।
अमेरिका के आदेश पर हुई थी निखिल गुप्ता की गिरफ्तारी
बता दें कि चेक गणराज्य के न्याय मंत्रालय ने निखिल गुप्ता की गिरफ्तारी और अनंतिम हिरासत की पुष्टि की है। यह कार्रवाई अमेरिका के आदेश पर की गई थी। अमेरिका ने गुप्ता पर खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नून की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। अमेरिकी अधिकारियों ने आरोप लगाया है कि एक अज्ञात भारतीय सरकारी कर्मचारी के कहने पर निखिल गुप्ता ने अमेरिकी धरती पर पन्नून को मारने की साजिश रची।
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अमेरिका का आरोप है कि निखिल गुप्ता ने पन्नून की हत्या के लिए एक कातिल को काम देने की कोशिश की। निखिल ने जिस कातिल से संपर्क साधा वह अमेरिका का खुफिया जासूस था। हत्या की साजिश के आरोप में दोषी पाए जाने पर निखिल को 20 साल की जेल की सजा हो सकती है। अमेरिका ने भारत सरकार के एक कर्मचारी पर भी आरोप लगाया है। उसकी पहचान फिलहाल गुप्त रखी गई है।
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