ACP का सैल्यूट पसंद नहीं आया तो गुरुग्राम के कोर्ट ने दिया कार्रवाई का आदेश

गुरुग्राम के एक कोर्ट ने ठीक से सैल्यूट नहीं करने के लिए एसीपी नवीन शर्मा के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है।

 

Vivek Kumar | Published : Feb 28, 2024 6:27 PM IST / Updated: Feb 28 2024, 11:59 PM IST

गुरुग्राम। गुरुग्राम के एक कोर्ट ने पुलिस आयुक्त को एसीपी के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है। जज को ACP द्वारा किया गया सैल्यूट पसंद नहीं आया। इससे वह नाराज हो गए। पुलिस ने बुधवार को बताया कि मामले की जांच डीसीपी (पश्चिम) करण गोयल कर रहे हैं।

गुरुग्राम पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार एसीपी नवीन शर्मा अपनी टीम के साथ धोखाधड़ी के एक मामले में एक आरोपी को पेश करने के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) विक्रांत की कोर्ट में गए थे। इस दौरान नवीन शर्मा ने जिस तरह से सैल्यूट किया वह जज विक्रांत को पसंद नहीं आया। उन्होंने जो आदेश दिया उसमें एसीपी की सैल्यूट का भी जिक्र किया गया। इसके साथ ही आदेश दिया गया कि पुलिस आयुक्त इस मामले में कार्रवाई करें।

माथे पर दो उंगलियां छूकर पुलिस अधिकारी ने किया सैल्यूट

दरअसल, एसीपी नवीन ने अपना हाथ उठाकर और माथे पर दो उंगलियां छूकर सैल्यूट किया था। जज ने इसे अनुचित तरीका माना है। इस मामले में पूछे जाने पर पुलिस अधिकारी ने कहा कि उन्होंने "तीन तरह की सलामी सीखी है। जैसे- सिर्फ कोहनी उठाना, माथे को छूना और प्रॉपर सैल्यूट। उन्होंने बताया कि तंग शर्ट पहने होने के चलते वह ठीक से सैल्यूट नहीं कर पाए।

कोर्ट ने कहा- एसीपी को दीजिए ट्रेनिंग

कोर्ट ने कहा कि एसीपी का आचरण प्रोटोकॉल और नियमों के खिलाफ है। नियम के अनुसार पुलिस अधिकारी को वर्दी में कोर्ट में आना है। पुलिस अधिकारी को कोर्ट को सैल्यूट करना होता है भले ही उस समय कोर्ट की अध्यक्षता करने वाले न्यायिक अधिकारी की रैंक कुछ भी हो।

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कोर्ट ने कहा कि एसीपी नवीन शर्मा ने नियमों का पालन नहीं किया। उन्हें नियमों और प्रोटोकॉल के बारे में जागरूक करने और सही ट्रेनिंग देने की जरूरत है। आदेश में पुलिस आयुक्त को अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने और एक सप्ताह में रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है।

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