हाईकोर्ट की रोक के बाद भी कर्नाटक के स्कूल में हिजाब पहनकर पहुंचीं छात्राएं, शिक्षकों से भिड़े अभिभावक

Karnataka Hijab row : गुरुवार को कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम फैसले में स्कूल- कॉलेजों में हिजाब या अन्य किसी भी तरह का धार्मिक परिधान पहनकर नहीं आने को कहा था। इसके बाद सरकार ने सोमवार से स्कूल खोलने के आदेश जारी किए। 

बेंगलुरू। कर्नाटक में हिजाब बैन (Karnataka Hijab Controversy) के बीच आज से 10वीं तक के स्कूल खोल दिए गए। सुबह से ही शहरों और ग्रामीण इलाकों में छात्र-छात्राएं यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल पहुंचे। इस बीच उडुपी और मांड्या में कई छात्राएं हिजाब और बुर्के में नजर आईं। इस दौरान मांड्या के एक स्कूल में शिक्षक ने छात्रा को हिजाब पहनकर अंदर जाने से रोका तो अभिभावक उनसे बहस करने लगा। अभिभावक ने कहा कि वे हिजाब के साथ अंदर जाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं, जबकि हमारा कहना है क अंदर जाने के बाद बच्ची हिजाब उतार देगी। हालांकि, टीचर ने बच्ची को बिना हिजाब उतारे प्रवेश नहीं दिया। 

हाईकोर्ट का आदेश- धार्मिक परिधान नहीं पहनें
गौरतलब है कि गुरुवार को कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम फैसले में स्कूल- कॉलेजों में हिजाब या अन्य किसी भी तरह का धार्मिक परिधान पहनकर नहीं आने को कहा था। इसके बाद सरकार ने सोमवार से स्कूल खोलने के आदेश जारी किए। अभी कर्नाटक के कॉलेज नहीं खोले गए हैं। इन्हें खोलने का फैसला बाद में लिया जाएगा। 

Latest Videos


यह भी पढ़ें-Hijab Controversy: केरल के राज्यपाल ने कहा- मुस्लिम लड़कियों को आगे बढ़ने से रोकने की साजिश है हिजाब विवाद

 

सोशल मीडिया पर लोगों ने की टीचर की तारीफ
उधर, मांड्या में स्कूल में हिजाब पहनकर आने से रोकने वाली महिला टीचर की तारीफ हो रही है। सोशल मीडिया यूजर्स ने कहा- ये शक्ति प्रदर्शन किसको दिखाया जा रहा है, ये समझने की जरूरत है। जो सेकुलरिज्म का ढोल दिन भर पीटते हैं, वे इसे समझें। ये वन वे ट्रैफिक है। एक अन्य यूजर ने कहा- ये देश कानून से चलेगा। एक यूजर ने शिक्षिका की तारीफ करते हुए लिखा- बहुत अच्छी टीचर, इसे जारी रखें। वे गृहयुद्ध चाहते हैं। उन्होंने 2 इस्लामिक राष्ट्रों को लिया और मेरे अखंड भारत का विभाजन किया। अब और नहीं। हम एक साथ खड़े हैं।

यह भी पढ़ें-हिजाब विवाद: कर्नाटक कांग्रेस नेता जमीर अहमद का शॉकिंग बयान-'हिजाब नहीं पहनने पर होता है रेप'

कई जिलों में स्कूलों के बाहर धारा 144 
हिजाब को लेकर हो रहे प्रदर्शनों को देखते हुए बेंगलुरू, उडुपी और अन्य जिलों में स्कूल, कॉलेजों के बाहर धारा 144 लागू है। प्रशासन ने इनके 200 मीटर के दायरे में जमावड़ा नहीं होने के आदेश दिए हैं। ऐसा करने पर कार्रवाई की जाएगी। यह कदम एहतियात के तौर पर उठाया गया है, क्योंकि राज्य में हिजाब और भगवा गमछे का विवाद तूल पकड़ रहा है। 

यह भी पढ़ें
हिजाब विवाद के बीच 10वीं के स्कूल ओपन, पर 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू; 5 लोग जुटे तो होगा एक एक्शन

 

Share this article
click me!

Latest Videos

ममता की अद्भुत मिसाल! बछड़े को बचाने के लिए कार के सामने खड़ी हुई गाय #Shorts
ठिकाने आई Bangladesh की अक्ल! यूनुस सरकार ने India के सामने फैलाए हाथ । Narendra Modi
Hanuman Ashtami: कब है हनुमान अष्टमी? 9 छोटे-छोटे मंत्र जो दूर कर देंगे बड़ी परेशानी
Delhi Election 2025 से पहले Kejriwal ने दिया BJP की साजिश का एक और सबूत #Shorts
पहले गई सीरिया की सत्ता, अब पत्नी छोड़ रही Bashar Al Assad का साथ, जानें क्यों है नाराज । Syria News