गृह मंत्रालय ने जारी की UAPA की अगली लिस्ट, मुंबई हमले के आरोपी समेत 18 आतंकियों के नाम लिस्ट में शामिल

केंद्र सरकार ने गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) कानून (UAPA) के तहत आतंकियों की अगली सूची मंगलवार को जारी कर दी है। राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत केंद्र सरकार ने मंगलवार को इस कानून के माध्यम से अठारह और व्यक्तियों को नामित आतंकवादी घोषित किया है। 

Asianet News Hindi | Published : Oct 27, 2020 8:42 AM IST / Updated: Oct 27 2020, 02:21 PM IST

नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) कानून (UAPA) के तहत आतंकियों की अगली सूची मंगलवार को जारी कर दी है। राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत केंद्र सरकार ने मंगलवार को इस कानून के माध्यम से अठारह और व्यक्तियों को नामित आतंकवादी घोषित किया है। इस सूची में 26/11 मुंबई हमले का आरोपी यूसुफ मुजम्मिल शामिल है जो आतंकी संगठन लश्कर का आतंकी है। दूसरा आतंकी अब्दुर रहमान मक्की है जो लश्कर चीफ हाफिज सईद का बहनोई है। इसके साथ ही इस सूची में कंधार फ्लाइट अपहरण (1999) का आरोपी यूसुफ अजहर और बॉम्बे ब्लास्ट के दो आरोपी टाइगर मेमन और छोटा ब्लास्ट की साजिश रचने वाला शकील शामिल हैं।

गृह मंत्रालय ने जारी की आतंकियों की सूची

गृह मंत्रालय द्वारा यह सूची ऐसे समय में जारी की गई है जब 2+2 वार्ता के तहत अमेरिकी विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री भारत यात्रा पर आए हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक, अमेरिकी मंत्रियों की मौजूदगी में भारत सरकार द्वारा आतंकियों की सूची जारी करना आतंकवाद के खिलाफ एक अहम कदम माना जा रहा है। ऐसा करके भारत दुनिया का ध्यान आतंकवाद के खिलाफ आकर्षित करवाना चाहता है।

इससे पहले 2019 में जारी हुई थी पहली सूची

केंद्र सरकार ने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम कानून के तहत इसकी पहली लिस्ट पिछले साल 2019 में जारी की थी। इस लिस्ट में मोस्ट वॉन्टेड आतंकियों के नाम थे जिन्होंने हिंदुस्तान को सबसे ज़्यादा खून के आंसू रुलाए हैं। इस सूची में मौलाना मसूद अजहर, दाऊद इब्राहिम, जाकिर-उर-रहमान लखवी और हाफिज सईद का नाम था। इन सभी को आतंकवादी घोषित करते हुए भारत ने इन चारों आतंकियों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया गया था। 

क्या है UAPA कानून?

दरअसल, गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम कानून यानी यूएपीए में किसी व्यक्ति विशेष को कब आतंकवादी घोषित किया जाएगा, इसका प्रावधान है। इसके तहत, यदि कोई व्यक्ति आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देता है या उसमें भाग लेता है तो उसे आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। इसके साथ ही अगर कोई व्यक्ति आंतकवाद को बढावा देता है या आतंकियों की मदद करता है या उन्हें धन मुहैया कराता है तब इस कानून के तहत उनपर कार्यवाही की जाती है। 

Share this article
click me!