कोरोना के बढ़ रहे मामले: भारत सरकार ने इंटरनेशनल पैसेंजर्स को लेकर लिया बड़ा फैसला, 6 देशों के लिए विशेष आदेश

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आदेश जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि प्रस्थान से 72 घंटे पहले परीक्षण किया जाना होगा। पैसेंजर्स को नया कोविड प्रोटोकाल अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। बिना आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट के फ्लाइट लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

Dheerendra Gopal | Published : Jan 2, 2023 1:39 PM IST / Updated: Jan 02 2023, 07:29 PM IST

Covid cases in India: कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब भारत आने वाले छह देशों के पैसेंजर्स को फ्लाइट के पहले आरटी-पीसीआर टेस्ट अनिवार्य होगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आदेश जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि प्रस्थान से 72 घंटे पहले परीक्षण किया जाना होगा। पैसेंजर्स को नया कोविड प्रोटोकाल अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। बिना आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट के फ्लाइट लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

इन देशों के लिए आरटी-पीसीआर की अनिवार्यता

स्वास्थ्य मंत्रालय ने आदेश जारी कर कहा कि चीन, सिंगापुर, हांगकांग, कोरिया, थाईलैंड और जापान से आने वाले पैसेंजर्स चाहें किसी भी फ्लाइट से आएं लेकिन उनके लिए उड़ान भरने के 72 घंटे के अंदर का आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट अनिवार्य होगा। पैसेंजर्स अपनी ट्रेवेल शुरू करने के लिए भारत सरकार के डायरेक्शन्स को देखते हुए ही फ्लाइट लें अन्यथा उनको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
स्वास्थ्य मंत्रालय के आदेश में यह भी कहा गया है कि किसी भी भारतीय एयरपोर्ट पर आने से पहले चीन, सिंगापुर, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और जापान जैसे देशों से अन्य देशों में जाकर फ्लाइट पकड़ने वालों पर भी यह लागू होगा। बिना नेगेटिव रिपोर्ट के भारत में आना नहीं हो सकेगा।

यहां आने के बाद भी टेस्ट जारी रहेगा

सरकार ने यह भी बताया है कि यही नहीं भारत आने वाली प्रत्येक फ्लाइट के यात्रियों का 2 प्रतिशत रैंडम टेस्ट भी जारी रहेगा। केवल छह देशों के लिए ही टेस्ट के नियमों में बदलाव किए गए हैं।

एयर सुविधा पोर्टल पर रिपोर्ट देने के बाद ही यात्रा

यात्रियों और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अगस्त 2020 में भारत सरकार के सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने एयर सुविधा पोर्टल लांच किया था। इस पोर्टल पर भारत आने वाले यात्री अपनी आरटी-पीसीआर रिपोर्ट व कोरोना वैक्सीनेशन से जुड़ी सभी डिटेल्स को अपलोड करना होता है। मंत्रालय ने बताया कि इंटरनेशनल पैसेंजर्स को एयर सुविधा पोर्टल पर आरटी-पीसीआर रिपोर्ट अपने ट्रेवल के पहले देना अनिवार्य है। इसके बिना यात्रा संभव नहीं। दरअसल, भारत आने वाले इंटरनेशनल पैसेंजर्स की सुविधाजनक यात्रा के लिए सिविल एविएशन और हेल्थ मिनिस्ट्री ने बीते साल एयर सुविधा पोर्टल पर सेल्फ-डिक्लेयरेशन भी अनिवार्य कर दिया था।

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