क्या ट्रेन में शराब ले जाना कानूनी है? जानें रेलवे का नियम और सजा

भारतीय रेल में शराब ले जाना गैरकानूनी है और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं. रेलवे एक्ट के अनुसार, ज्वलनशील पदार्थों की श्रेणी में आने के कारण शराब की बूंद भी ले जाने की अनुमति नहीं है.
Asianetnews Hindi Stories | Published : Aug 31, 2024 4:51 AM IST
18

भारतीय रेलवे यात्रा के दौरान कुछ नियमों का पालन करना अनिवार्य है. कुछ वस्तुओं को रेल में ले जाने की अनुमति नहीं है. इनमें से रेल में शराब ले जाने की अनुमति है या नहीं, यह कई लोगों का सवाल है.

28

कई लोग 1989 के भारतीय रेलवे एक्ट का हवाला देते हुए कहते हैं कि रेल में अधिकतम 2 लीटर शराब ले जाने की अनुमति है. लेकिन क्या वाकई में 2 लीटर शराब ले जाने की अनुमति है?

38

भारतीय रेल में शराब ले जाने की अनुमति नहीं है. शराब में आग लगने की संभावना अधिक होती है. इसलिए एक बूंद भी शराब भारतीय रेल में ले जाने की अनुमति नहीं है.

48

सील्ड बोतल होने पर भी भारतीय रेल में यात्रियों को शराब ले जाने की अनुमति नहीं है. नियम का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना और जेल की सजा भी हो सकती है.

58

शराब की बोतल या शराब के साथ रेल में पकड़े जाने पर कम से कम 1,000 रुपये का जुर्माना, अधिकतम 3 साल तक की जेल की सजा हो सकती है.

68

सिर्फ़ शराब ही नहीं, स्टोव, गैस सिलेंडर, आग लगने की संभावना वाले रासायनिक पदार्थ, एसिड, ग्रीस सहित अन्य वस्तुओं पर भी प्रतिबंध है.

78

2 लीटर शराब का नियम कुछ मेट्रो रेल में लागू हो सकता है. शराब की बोतल सील्ड होनी चाहिए. उपयोग की गई, या सील खोली गई शराब को किसी भी सार्वजनिक परिवहन में ले जाने की अनुमति नहीं है.

88

कुछ मेट्रो में सील्ड 2 लीटर शराब ले जाने की अनुमति दी गई है. दिल्ली मेट्रो में पिछले साल सील्ड अल्कोहल ले जाने की अनुमति दी गई थी.
 

Share this Photo Gallery
click me!

Latest Videos