Explainer: केरल के अलुवा रेप एंड मर्डर केस में अशफाक आलम पर कोर्ट ने लगाए 13 आरोप, दी फांसी की सजा

अलुवा बलात्कार और हत्या के दोषी अशफाक आलम को कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई है। जानिए अशफाक पर क्या आरोप लगाए गए हैं।  

अलुवा। केरल में अलुवा बलात्कार और हत्या मामले में बाल दिवस पर कोर्ट ने अलुवा रेप एंड मर्ड केस में अपना फैसला सुना दिया। एर्नाकुलम POCSO कोर्ट ने अलुवा में पांच साल की बच्ची से रेप के बाद हत्या के मामले में दोषी अशफाक आलम को आईपीसी की धारा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी अशफाक पर पहले लगाए गए 13 आरोपों की पुष्टि भी की है। 

4 नवंबर को कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराया था
भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 हत्या के अपराध से संबंधित है। इसके तहत जो भी हत्या करेगा उसे मौत या आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी और जुर्माना भी लगाया जाएगा। अशफाक को कोर्ट ने सुनवाई के बाद 4 नवंबर को दोषी ठहराया था। मंगलवार को कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। 

Latest Videos

पढ़ें 5 साल की बच्ची से रेप-मर्डर के दोषी अशफाक को फांसी की सजा, कोर्ट ने कहा-'दया का पात्र नहीं'

दोषी अशफाक पर लगाए गए 13 आरोप 

  1. 5(एम) आर/डब्ल्यू 6 पॉक्सो: 12 साल से कम उम्र के बच्चे पर यौन उत्पीड़न, आजीवन कारावास (प्राकृतिक जीवन) + 1 लाख।
  2. 5 (एल) आर/डब्ल्यू 6 पॉक्सो: एक बच्चे पर बार-बार यौन उत्पीड़न, आजीवन कारावास (प्राकृतिक जीवन) + 1 लाख 
  3. 5(i) r/w 6 POCSO: प्रवेशन यौन हमले के कारण बच्चे के यौन अंगों को गंभीर चोट या क्षति, आजीवन कारावास (प्राकृतिक जीवन) + 1 लाख
  4. 302 आईपीसी: हत्या, मौत + 1 लाख रु
  5. 376(2)(जे): भरण-पोषण देने में असमर्थ महिला से बलात्कार, आजीवन कारावास + 1 लाख रु
  6. धारा 377 आईपीसी: प्रकृति की व्यवस्था के विरुद्ध अप्राकृतिक शारीरिक संबंध, आजीवन कारावास + 1 लाख रु
  7. 328 आईपीसी: अपराध करने के इरादे से नशीली दवा/शराब पिलाने पर 10 साल का कठोर कारावास और 25,000 रुपये का जुर्माना
  8. आईपीसी 201: अपराध के सबूतों को गायब करना, 5 साल का कठोर कारावास और 10,000 रुपये का जुर्माना 
  9. 297 आईपीसी: मानव शव को अपमानित करना, 1 वर्ष का कठोर कारावास 
  10. धारा 364 आईपीसी: हत्या करने के लिए अपहरण, 10 साल का कठोर कारावास और 25,000 रुपये जुर्माना 
  11. धारा 364 आईपीसी: हत्या करने के लिए अपहरण, 10 साल का कठोर कारावास और 25,000 रुपये जुर्माना 
  12. आईपीसी 367: गंभीर चोट या अप्राकृतिक वासना के शिकार किसी भी व्यक्ति का अपहरण या अपहरण, 10 साल का कठोर कारावास और 25,000 रुपये का जुर्माना
  13. 77 किशोर न्याय अधिनियम: बच्चे को नशीली शराब पिलाने पर जुर्माना, 3 साल का कठोर कारावास; और 10,000 रुपये का जुर्माना

कोर्ट ने की 13 आरोपो की पुष्टि
कोर्ट ने पहले आरोपियों के खिलाफ प्रॉसीक्यूशन की ओर से लगाए गए 13 आरोपों की पुष्टि की है। इन आरोपों में हत्या, अपहरण, यातना, मानव शव के साथ अपमान, सबूत नष्ट करना और पॉक्सो अधिनियम के तहत तीन आरोप लगाए हैं। कोर्ट ने अशफाक को सबूत नष्ट करने के लिए पांच साल, नाबालिग को नशीला पदार्थ खिलाने के लिए तीन साल, नाबालिग से रेप के लिए उम्रकैद और नाबालिग की हत्या और रेप के लिए मौत की सजा सुनाई है। प्रॉसीक्यूशन ने यह भी तर्क दिया कि जिस वर्ष बच्चे का जन्म हुआ उसी वर्ष दिल्ली में एक अन्य बच्चे के साथ दुष्कर्म करने वाला आरोपी मौत से कम किसी सजा का हकदार नहीं है। 

Share this article
click me!

Latest Videos

'चुनाव में उस वक्त ही हार गई थी भाजपा जब...' फिर चर्चा में आई यूपी उपचुनाव की एक घटना #Shorts
राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच हुई तीखी बहस
पीएम मोदी ने संसद के शीतकालीन सत्र से पहले मीडिया को संबोधित किया
Sambhal Jama Masjid: संभल में क्या है जामा मस्जिद सर्वे से जुड़ा विवाद? 10 प्वाइंट में समझें सबकुछ
संभल मस्जिद विवाद: हिंसा के बाद इंटरनेट सेवा पर रोक, स्कूल-कॉलेज बंद