5 साल की बच्ची से रेप-मर्डर के दोषी अशफाक को फांसी की सजा, कोर्ट ने कहा-'दया का पात्र नहीं'

एर्नाकुलम POCSO कोर्ट ने अलुवा में 5 साल की बच्ची का रेप करने और फिर हत्या करने के आरोपी अशफाक आलम को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा दी है।

 

Manoj Kumar | Published : Nov 14, 2023 6:03 AM IST / Updated: Nov 14 2023, 11:48 AM IST

Aluva Child Rape Murder Case. एर्नाकुलम POCSO कोर्ट ने अलुवा में 5 साल की बच्ची का रेप करने और फिर हत्या करने के आरोपी अशफाक आलम को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा दी है। कोर्ट ने कहा कि दोषी किसी भी तरह की दया का पात्र नहीं है।

एर्नाकुलम POCSO कोर्ट ने सुनाई सजा

केरल में एर्नाकुलम POCSO कोर्ट ने 14 नवंबर मंगलवार को अलुवा में 5 साल की बच्ची से रेप और हत्या मामले के आरोपी अशफाक आलम को मौत की सजा सुनाई है। आईपीसी की धारा 302 के अनुसार दोषी को मौत की सजा दी गई है। कोर्ट ने यह भी कहा कि आरोपी किसी भी तरह से दया का पात्र नहीं है। कोर्ट ने पहले कहा था कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ सभी 16 आरोप साबित करने में सक्षम है। अभियोजन पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ मौत की सजा की मांग करते हुए कहा कि यह रेयर तरीके की क्रूरता है, इसलिए किसी भी तरह की दया नहीं दिखानी चाहिए। कोर्ट ने भी यह माना कि यह जघन्य क्रूरता है। अभियोजन पक्ष ने 9 नवंबर को अपनी दलील में कहा कि आरोपी को मौत की अधिकतम सजा दी जानी चाहिए। आरोपी ने रेप के बाद 5 साल की बच्ची की हत्या कर दी है और उसे कूड़े के ढेर में फेंक दिया, ऐसे व्यक्ति को फांसी की सजा दी जानी चाहिए।

आरोपी के खिलाफ लगाए गए थे 16 आरोप

अभियोजन पक्ष ने यह भी तर्क दिया कि जिस वर्ष बच्ची का मर्डर हुआ उसी वर्ष दिल्ली में एक दूसरे बच्चे के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को मौत की सजा दी गई। आरोपी ने कोर्ट में कहा कि उसने अपराध नहीं किया है। अभियोजन ने आरोपियों के खिलाफ 16 आरोप लगाए थे। पूरे राज्य को झकझोर देने वाली यह भयानक घटना 28 जुलाई को हुई थी। तब 5 साल की बच्ची का मृत शरीर कूड़े के ढेर में पाया गया था। इससे एक दिन पहले ही अलुवा में किराए पर परिवार के साथ रहने वाली बच्ची को किडनैप किया था और बाद में उसका रेप करके हत्या कर दी गई थी।

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