Kolkata Case: चीफ जस्टिस के 5 सवाल, ममता सरकार दे पाएगी इनके जवाब?

Published : Aug 22, 2024, 03:36 PM ISTUpdated : Aug 22, 2024, 09:42 PM IST
kolkata rape murder case

सार

कोलकाता के RG Kar हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार से कई सवाल पूछे हैं। कोर्ट ने FIR में देरी, प्रिंसिपल की भूमिका और पुलिस की लापरवाही पर सवाल उठाए हैं।

Kolkata Rape Murder Case: कोलकाता के RG Kar हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर के बाद पूरे देश में उबाल है। बता दें कि फिलहाल इस केस की जांच सीबीआई कर रही है और मामले में आए दिन नए-नए खुलासे हो रहे हैं। सीबीआई ने 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में इस केस की स्टेटस रिपोर्ट पेश की। वहीं, सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार से कई तीखे सवाल पूछे।

सवाल नंबर 1 - 14 घंटे बाद क्यों दर्ज हुई FIR?

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार से पूछा- जब डेडबॉडी बहुत पहले बरामद हो चुकी थी, तो फिर FIR आखिर 14 घंटे बाद क्यों दर्ज की गई।

सवाल नंबर 2- प्रिंसिपल की दूसरी जगह नियुक्ति क्यों की गई?

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा- अगर प्रिंसिपल को RG Kar मेडिकल कॉलेज से हटाया गया तो फिर दूसरी जगह उसे नियुक्ति क्यों दी गई।

सवाल नंबर 3 - प्रिंसिपल आखिर किसका बचाव कर रहे थे?

SC के चीफ जस्टिस ने ममता सरकार से कड़े शब्दों में पूछा- प्रिंसिपल को सीधे FIR दर्ज करानी चाहिए थी, लेकिन वो किसका बचाव कर रहे थे। जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो फिर दूसरे कॉलेज का काम क्यों दिया?

सवाल नंबर 4- शव सुबह मिला, पर FIR रात 11.30 बजे क्यों?

सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार और पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े करते हुए पूछा- पीड़िता का शव जब सुबह 5 बजे मिल चुका था तो FIR रात 11.30 बजे क्यों दर्ज की गई। पुलिस का काम शर्मनाक है।

सवाल नंबर 5- अननैचुरल डेथ रिपोर्ट दर्ज करने से पहले पोस्टमॉर्टम कैसे हुआ?

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से पूछा- अगर ये नेचुरल डेथ थी तो आखिर पोस्टमार्टम क्यों किया गया। हमने पिछले 30 सालों में पुलिस की ऐसी लापरवाही नहीं देखी।

RG Kar अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का होगा पॉलीग्राफ टेस्ट

सुप्रीम कोर्ट ने RG Kar मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के लिए CBI कोर्ट को निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि सीबीआई कोर्ट 23 अगस्त की शाम 5 बजे तक संदीप घोष के पॉलीग्राफ टेस्ट की मंजूरी दी जाए।

ये भी देखें : 

कोलकाता रेप मर्डर केस: सुप्रीम कोर्ट के जज बोले- 30 साल के करियर में नहीं देखी ऐसी लापरवाही 

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