वर्क फ्राम होम के लिए श्रम मंत्रालय ने जारी किया ड्राफ्ट्स, अप्रैल में बन सकते हैं नए नियम

Covid-19 महामारी के कारण प्रभावित हुए दफ्तरों का कामकाज के तरीके में काफी बदलाव हुआ है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए तमाम कम्पनियां कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की भी सुविधा दे रही हैं।

Asianet News Hindi | Published : Jan 2, 2021 11:49 AM IST

नई दिल्ली. Covid-19 महामारी के कारण प्रभावित हुए दफ्तरों का कामकाज के तरीके में काफी बदलाव हुआ है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए तमाम कम्पनियां कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की भी सुविधा दे रही हैं। यही नहीं कई सरकारी दफ्तरों में भी वर्क फ्राम होम की सुविधा दी जा चुकी है। इसके तहत कर्मचारी अपना ऑफिस का काम घर से ही कर सकते हैं। वहीं अब सरकार ऐसे नियम लाने पर विचार कर रही है, जिसके तहत कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम के विकल्प को चुनने का मौका मिल सकेगा।

श्रम मंत्रालय ने इसके लिए शुक्रवार को एक ड्राफ्ट जारी किया है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार नए कानून के ड्राफ्ट में माइनिंग, मैनुफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा। सरकार की इस पहले से कहीं न कहीं दफ्तरों के वर्क कल्चर में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। 

IT सेक्टर को मिलेगी विशेष छूट 
श्रम मंत्रालय के वर्क फ्रॉम होम ड्राफ्ट के अनुसार आईटी सेक्टर को नए नियमों में काफी सहूलियतें मिल सकती हैं। इस ड्राफ्ट में आईटी कर्मचारियों को वर्किंग ऑवर की भी छूट मिल सकती है। श्रम मंत्रालय के अनुसार आईटी सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए भी ड्राफ्ट में प्रावधान रखा गया है। श्रम मंत्रालय के अनुसार सर्विस सेक्टर की जरूरत के हिसाब से पहली बार अलग मॉडल तैयार किया गया है।

सरकार ने मांगा है सुझाव 
श्रम मंत्रालय ने नए ड्राफ्ट्स पर आम लोगों से सुझाव मांगे हैं। यदि आप अपने सुझाव भेजना चाहते हैं तो 30 दिनों के भीतर श्रम मंत्रालय के पास भेज सकते हैं। वहीं उम्मीद की जा रही है कि श्रम मंत्रालय इस कानून को अप्रैल में लागू कर सकती है।

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