5 शर्तों के साथ आज से खुलेंगी दूध, फल, राशन और गैर जरूरी सामान की दुकानें, मॉल्स/कॉम्प्लेक्स रहेंगे बंद

गृह मंत्रालय ने शुक्रवार देर रात एक आदेश जारी कर शनिवार से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रजिस्टर्ड दुकानों को कुछ शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दे दी है। यह छूट सिर्फ उन्हीं दुकानों को मिलेंगी, जो नगर निगमों और नगरपालिकाओं की सीमा में नहीं आती। शहरी क्षेत्र में शॉपिंग मॉल्स और कॉम्प्लेक्स अभी नहीं खुलेंगे।

Asianet News Hindi | Published : Apr 25, 2020 2:20 AM IST / Updated: Apr 25 2020, 10:36 AM IST

नई दिल्ली. कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देशभर में लागू किए गए लॉकडाउन का एक महीना पूरा हो गया है। केंद्र सरकार धीरे-धीरे इसमें छूट दे रही है। इसी कड़ी में गृह मंत्रालय ने शुक्रवार देर रात एक आदेश जारी कर शनिवार से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रजिस्टर्ड दुकानों को कुछ शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दे दी है। यह छूट सिर्फ उन्हीं दुकानों को मिलेंगी, जो नगर निगमों और नगरपालिकाओं की सीमा में नहीं आती। शहरी क्षेत्र में शॉपिंग मॉल्स और कॉम्प्लेक्स अभी नहीं खुलेंगे। हालांकि, नगर निगमों और नगरपालिकाओं की सीमा में आने वाले रेजिडेन्शियल कॉम्प्लेक्स और आस-पड़ोस की सभी दुकानें खुलेंगी।


कौन-कौन सी दुकान खुलेंगी?

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गृहमंत्रालय द्वारा जारी किए नए आदेश के मुताबिक अब दूध, फल, राशन जैसे जरूरी सामान के अलावा गैर जरूरी सामान की दुकानें भी खुल सकेंगी। हालांकि, इसके लिए सरकार ने कुछ शर्तें रखीं हैं। 

ब्रेड फैक्टरियां/ आटा मिल/ स्टेशनरी/ किताब/ पंखें की दुकान भी खुलेंगी

सरकार ने 21 को ही आदेश दे दिया था कि स्टेशनरी, किताब और पंखे की दुकान को लॉकडाउन में छूट दी जाती है। यानी ये दुकानें खुल सकती हैं। गृह मंत्रालय ने कहा था कि शहरी क्षेत्रों में स्थित ब्रेड फैक्टरियां और आटा मिल भी लॉकडाउन के दौरान काम शुरू कर सकते हैं। 

शॉपिंग मॉल्स और कॉम्प्लेक्स नहीं खुलेंगे  

शहरी सीमा से बाहर ही मार्केट कॉम्प्लेक्स खुल सकेंगे। शहर के अन्दर बाजार में दुकानें और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को खोलने की इजाजत नहीं है। शहरी सीमा से मतलब नगर निगम या नगरपालिका के अधीन आने वाला क्षेत्र है। सिंगल दुकानें, आस-पड़ोस और रेजिडेन्शियल कॉम्प्लेक्स में मौजूद दुकानें भी खुल सकेंगी।

शराब की दुकानें अभी रहेंगी बंद 

गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आदेश में शराब की दुकानों को इस कैटेगरी में नहीं रखा गया है। उन्हें शॉप और एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के बजाए किसी अन्य कैटेगरी में रखा गया है। यानी शराब की दुकानें अभी बंद ही रहेंगी। इसके अलावा जरूरी और गैरजरूरी सामानों की दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी गई है। 


सरकार की 5 शर्त, जिसे पूरा करना है जरूरी  

1 : दुकान में सिर्फ 50% स्टाफ ही काम करेंगे  

गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में कुछ शर्तें भी जोड़ी हैं। इसके मुताबिक, सभी दुकानें संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत रजिस्‍टर्ड होनी चाहिए। इन दुकानों में अधिकतम 50 फीसदी स्‍टाफ को ही काम करने की छूट होगी। 

2 : दुकान सरकार के स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत हो

सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। किसी भी दुकान में 50 फीसदी से ज्यादा स्टाफ काम नहीं कर सकेगा। सभी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। केंद्र शासित प्रदेश या राज्य के स्थापना अधिनियम के तहत इन दुकानों का पंजीकृत होनी जरूरी है।

3 : दुकानदार और ग्राहक को मास्क लगाना जरूरी 

दुकान तो खोल सकते हैं, लेकिन बिना मास्क लगाए न ही दुकानदार सामान बेच सकता है और न ही ग्राहक बिना मास्क के सामान खरीद सकता है। यानी पूरी तरह से सोशल डिस्‍टेंसिंग का पालन करना होगा। 

4 : हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन के लिए छूट नहीं   

गृहमंत्रालय ने ग्रीन जोन एरिया को राहत दी है। हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन के लिए यह छूट नहीं है। यहां दुकानें अभी बंद रहेंगी। राज्य अपने हिसाब से इसमें फैसले ले सकते हैं।

5 : दुकान नगर निगम की सीमा में न आती हो

यह छूट केवल उन्हीं दुकानों को दी जा रही है, जो नगर निगमों और नगरपालिकाओं की सीमा में न आती हो। 


निगम सीमा में मौजूद दुकानें 3 मई तक रहेंगी बंद

गृह सचिव अजय भल्ला ने आदेश में यह भी कहा है कि नगर निगम और नगरपालिका की सीमा में आने वाली किसी कॉलोनी, रहवासी क्षेत्र के आस-पास स्थित दुकानों को खोलने की छूट होगी। हालांकि, नगरीय निकाय सीमा के दायरे में स्थित बाजार की दुकानें 3 मई तक बंद रहेंगी।

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