
नई दिल्ली. गृह मंत्रालय ने मंगलवार को कोई नई गाइडलाइन जारी नहीं की। 30 सितंबर यानी अनलॉक 5 की गाइडलाइंस को ही 30 नवंबर तक बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय के मुताबिक, 30 नवंबर तक कंटेनमेंट जोन में सख्ती से लॉकडाउन लागू रहेगा। इसके अलावा एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए व्यक्तियों और वस्तुओं के मूवमेंट पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। ना ही इसके लिए किसी भी तरह की अनुमति लेनी की आवश्यकता है।
30 सितंबर को इन गतिविधियों को दी गई थी अनुमति
केंद्र सरकार ने 30 सितंबर को जारी आदेश में 15 अक्टूबर से सिनेमा-थिएटर खोलने की अनुमति दी थी। हालांकि, सीटिंग क्षमता 50% रखने के लिए कहा गया था। इसके अलावा राज्यों को स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर खोलने की अनुमित दी थी। इसके अलावा खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल किए जा रहे स्विमिंग पूल को भी फिर से खोलने की अनुमति दी गई थी। मनोरंजन पार्कों को खोलने की अनुमति दी गई थी।
दी गई थीं ये छूटें
गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन के बाहर 15 अक्टूबर से आयोजनों की अनुमति दी थी। बंद परिसरों में 100 व्यक्तियों के साथ सामाजिक, स्पोर्ट्स, एकेडमिक, एंटरटेंनमेंट, सांस्कृतिक, राजनीतिक कार्यक्रमों की अनुमति दी गई थी। इसमें सरकार ने शर्त रखी थी कि हॉल में उपस्थित लोगों की संख्या कुल क्षमता से 50 प्रतिशत होनी चाहिए। इसके अलावा मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन करना होगा।
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