Voter Education: वोट डालने जा रहे हैं तो आपके काम की है ये खबर, यह दस्तावेज रखें अपने पास

मतदान करने के लिए जरूरी है कि आपका नाम मतदाता सूची में हो। भारत में मतदान के लिए भारत का नागरिक होना और कम से कम 18 साल का होना जरूरी है।

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण में मंगलवार को 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 93 सीटों पर मतदान हुआ। मतदाताओं ने पोलिंग बूथ पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। अगर आपको भी वोट डालने जाना है तो यह खबर आपके लिए है।

मतदान करने के लिए जरूरी है कि आपका नाम मतदाता सूची में हो। भारत में मतदान के लिए भारत का नागरिक होना और कम से कम 18 साल का होना जरूरी है। अगर आप भारत के नागरिक हैं और उम्र 18 साल हो गई है तो मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। चुनाव आयोग द्वारा इसके लिए ऑनलाइन सुविधा दी गई है। अगर आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको अपने घर के पास के चुनाव आयोग के अधिकारी के ऑफिस जाना होगा।

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अगर आप नए मतदाता हैं और अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करना चाहते हैं तो चुनाव आयोग की वेबसाइट https://voters.eci.gov.in/ पर जा सकते हैं। यहां आपको फॉर्म 6 भरने का विकल्प मिलेगा। इस फॉर्म को भर कर और जरूरी दस्तावेज देकर आप आवेदन दे सकते हैं।

अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में है तो आप मतदान कर सकते हैं। आप चुनाव आयोग की वेबसाइट https://voters.eci.gov.in/ पर जाकर वोटर लिस्ट में अपना नाम तलाश सकते हैं। इसके साथ ही आपको यह भी पता चल जाएगा कि वोट डालने के लिए किस पोलिंग बूथ पर जाना है।

वोट डालने जा रहे हैं तो ले जाएं इनमें से कोई एक दस्तावेज

जब आप मतदान के लिए पोलिंग बूथ पहुंचते हैं तो चुनाव अधिकारी आपके नाम का मिलान वोटर लिस्ट में करते हैं। नाम मिल जाने के बाद पहचान पत्र देखकर यह सत्यापित किया जाता है कि आप ही वो व्यक्ति हैं, जिसका नाम लिस्ट में है। पहचान पत्र के रूप में आप नीचे दिए गए किसी भी एक दस्तावेज का इस्तेमाल कर सकते हैं।

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वोटर आईडी कार्ड

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