चुनाव आयोग ने पार्टियों के लिए जारी किया दिशानिर्देश, किसी को लूला-काना कहा तो हो सकती 5 साल की जेल

लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टियों के लिए दिशानिर्देश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि दिव्यांग लोगों के प्रति सम्मानजनक व्यवहार करें। उनके खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने से बचें।

Vivek Kumar | Published : Dec 22, 2023 3:46 AM IST / Updated: Dec 22 2023, 12:17 PM IST

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव 2024 (2024 Lok Sabha elections) के संबंध में चुनाव आयोग (Election Commission) ने राजनीतिक दलों के लिए गाइडलाइन जारी किया है। इसमें चुनाव आयोग ने पार्टियों से कहा है कि वे दिव्यांग लोगों के प्रति अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने से बचें।

चुनाव आयोग ने बताया है कि हाल के दिनों में राजनीतिक चर्चा में विकलांग लोगों के बारे में अपमानजनक या आक्रामक भाषा का इस्तेमाल किया गया। किसी भी राजनीतिक दल के सदस्यों या उनके उम्मीदवारों द्वारा इस तरह की बात की जाती है तो इसे दिव्यांगजनों का अपमान समझा जा सकता है।

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चुनाव आयोग ने उदाहरण देकर बताया है कि किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। इसमें गूंगा, पागल, सिरफिरा, अंधा, काना, बहरा, लंगड़ा, लूला और अपाहिज जैसे शब्द हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि इस तरह की अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। राजनीतिक चर्चा या चुनावी अभियान में दिव्यांगों को न्याय और सम्मान दिया जाना चाहिए। चुनाव आयोग ने कहा है कि दिव्यांग के प्रति अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने पर विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 92 के तहत कार्रवाई हो सकती है। इसमें 5 साल जेल तक का प्रावधान है।

चुनाव आयोग के दिशा-निर्देश

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