
10 Hour Workday: महाराष्ट्र सरकार ने प्राइवेट कर्मचारियों के काम का समय बढ़ा दिए हैं। अब कर्मचारियों को 9 घंटे की जगह 10 घंटे काम करना होगा। यह फैसला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। सरकार के अनुसार, इस बदलाव का मकसद निवेश बढ़ाना, नए रोजगार पैदा करना और कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा करना है।
सरकार ने कहा कि कर्मचारियों के हक और सुरक्षा का ध्यान रखते हुए यह बदलाव किया गया है। बता दें कि यह नियम पहले से ही तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना में लागू है। राज्य सरकार के बयान के अनुसार, ये बदलाव फैक्ट्री अधिनियम 1948 और महाराष्ट्र दुकान एवं स्थापना अधिनियम 2017 के तहत किए जाएंगे। सरकार ने बताया कि नियमों में संशोधन के बाद उद्योगों में प्रतिदिन काम के घंटे 9 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे कर दिए जाएंगे। आराम का समय अब पहले की तरह 5 घंटे के बजाय 6 घंटे बाद मिलेगा। इसके अलावा कानूनी ओवरटाइम की सीमा 115 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे कर दी जाएगी। बता दें कि ओवरटाइम करने के लिए कर्मचारी की लिखित मंजूरी लेना जरूरी होगा। नए नियम लागू होने के बाद काम के घंटे साढ़े 10 से 12 घंटे तक बढ़ सकते हैं।
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अब कर्मचारियों को हर दिन 10 घंटे काम करना होगा। साथ ही, ओवरटाइम की सीमा 125 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे कर दी गई है और आपातकालीन ड्यूटी 12 घंटे तक की जा सकती है। यह नियम 20 या उससे ज्यादा कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों पर लागू होगा। वहीं, 20 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को अब पंजीकरण की जरूरत नहीं होगी,उन्हें केवल अधिकारियों को सूचना देनी होगी। सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया है ताकि कारोबार में आसानी हो, नए निवेश आए और रोजगार के अवसर बढ़ें। साथ ही, कर्मचारियों के वेतन और अधिकारों की सुरक्षा भी बनी रहे। ओवरटाइम काम पर दोगुना वेतन देने का प्रावधान भी इसमें शामिल किया गया है।