भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए मनीष सिसोदिया को जमानत, स्पेशल कोर्ट के आदेश पर तीन दिनों के लिए बाहर आएंगे पूर्व डिप्टी सीएम

पूर्व उप मुख्यमंत्री सिसोदिया के खिलाफ ईडी और सीबीआई भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच कर रही है। वह 13 से 15 फरवरी तक जमानत पर रहेंगे।

Manish Sisodia bail: दिल्ली आबकारी नीति केस में जेल में बंद मनीष सिसोदिया को तीन दिनों की जमानत मंजूर कर ली गई है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए जमानत की अर्जी दी थी। सिसोदिया को कोर्ट ने सोमवार को जमानत दी। पूर्व उप मुख्यमंत्री सिसोदिया के खिलाफ ईडी और सीबीआई भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच कर रही है। वह 13 से 15 फरवरी तक जमानत पर रहेंगे।

बीमार पत्नी से भी सप्ताह में एक दिन मिलने का आदेश

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बीते दिनों मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने राहत देते हुए उनकी बीमार पत्नी से मुलाकात करने की इजाजत दी थी।  पूर्व उपमुख्यमंत्री ने कोर्ट से यह अपील की थी कि उनको उनकी बीमार पत्नी से सप्ताह में एक बार मिलने के लिए हिरासत परोल दे। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने 2 फरवरी को आवेदन में ईडी को नोटिस जारी किया। नोटिस जारी करते हुए अदालत ने कहा कि पहला आवेदन उनकी नियमित जमानत की मांग के लिए है और दूसरा उनकी बीमार पत्नी से सप्ताह में दो दिन मिलने के लिए हिरासत पैरोल की मांग के लिए है।

सीबीआई ने सिसोदिया को 2 फरवरी को किया था गिरफ्तार

सीबीआई ने सिसोदिया को 2 फरवरी को दिल्ली आबकारी मामले में गिरफ्तार किया था। इस मामले में हुई मनी लॉन्ड्रिंग की जांच ईडी द्वारा की जा रही है। सिसोदिया दो फरवरी से हिरासत में हैं। गिरफ्तार किए जाने के समय सिसोदिया दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और आबकारी विभाग के मंत्री थे। सीबीआई का आरोप है कि शराब कंपनियों ने दिल्ली की उत्पाद शुल्क नीति को इस तरह से तैयार करने में भूमिका निभाई, जिससे उन्हें 12% का लाभ मिलता। एजेंसी का दावा है कि एक शराब लॉबी जिसे वह "साउथ ग्रुप" कहती है ने इसके लिए रिश्वत दी। सीबीआई का आरोप है कि 12% लाभ का 6% बिचौलियों के माध्यम से रिश्वत के रूप में लिया गया।

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