संचार मंत्रालय ने अन्य सेवा प्रदाताओं (ओएसपी) के लिए पंजीकरण की आवश्यकता को खत्म किया

संचार मंत्रालय ने गुरुवार को बड़ा एलान करते हुए जानकारी दी कि अन्य सेवा प्रदाताओं (ओएसपी) के लिए पंजीकरण की आवश्यकता को खत्म कर दिया गया है। इसके साथ ही मंत्रालय ने कहा कि डाटा से संबंधित काम में लगे बीपीओ उद्योग को भी ओएसपी नियमों के दायरे से बाहर कर दिया गया है।

Asianet News Hindi | Published : Nov 5, 2020 4:37 PM IST

नई दिल्ली. संचार मंत्रालय ने गुरुवार को बड़ा एलान करते हुए जानकारी दी कि अन्य सेवा प्रदाताओं (ओएसपी) के लिए पंजीकरण की आवश्यकता को खत्म कर दिया गया है। इसके साथ ही मंत्रालय ने कहा कि डाटा से संबंधित काम में लगे बीपीओ उद्योग को भी ओएसपी नियमों के दायरे से बाहर कर दिया गया है।
 

 

प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रालय के कदम को सराहा
संचार मंत्रालय के ओएसपी पंजकरण को समाप्त करने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा कि भारत का आईटी क्षेत्र हमारे लिए गौरव के समान है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त है। पीएम ने कहा कि 'हम भारत में विकास और नवाचार के लिए अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आज के निर्णय विशेष रूप से आईटी सेक्टर में युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करेंगे।'

बैंक गारंटी को भी किया गया खत्म
इसके अलावा बैंक गारंटी जमा करने की आवश्यकता और स्टेटिक आईपी की आवश्यकता को भी समाप्त किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि इसके साथ ही लगातार रिपोर्टिंग के दायित्व, नेटवर्क डायग्राम के प्रकाशन और दंड संबंधी प्रावधानों को भी हटाने का फैसला किया गया है। 

उद्दोगों को फायदा पहुंचाने के लिए उठाया कदम
सरकार ने इसी तरह, ऐसी अन्य आवश्यकताओं को भी हटा दिया गया है, जिन्होंने कंपनियों को 'वर्क फ्रॉम होम' और 'वर्क फ्रॉम एनीव्हेयर' की नीतियों को अपनाने से रोका है। मंत्रालय ने बताया कि उद्योग के लिए लचीलापन बढ़ाने के लिए अतिरिक्त वितरण की अनुमति देने का निर्णय किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि ऐसा करने से उद्दोगों को भी फायदा होगा।
 

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